Maharashtra Nikay Chunav: महाराष्ट्र निकाय चुनाव का ऐलान, यहां देखें कितने फेज और कब होगा मतदान?
Maharashtra Local Body Election date Announcement: महाराष्ट्र में लंबे समय से टल रहे स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग मंगलवार यानि आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा की है। राज्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की है कि नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव पहले चरण में होंगे। चुनाव आयोग ने 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 288 महापौर चुने जाएँगे। लगभग 13 हज़ार मतदान केंद्र होंगे।
नगर परिषद चुनाव के लिए मतदान 2 दिसंबर को होगा। 10 नवंबर से आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आवेदन 10 से 17 नवंबर के बीच जमा किए जाने हैं। इसके बाद 2 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी।
6859 सदस्य और 288 अध्यक्ष चुने जाएंगे। राज्य की 246 नगर पालिका परिषदों में 10 नई नगर पालिका परिषदें शामिल हैं। राज्य में 147 नगर पंचायतें हैं। इनमें से 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं। आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। यदि आवेदन के समय जाति वैधता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो उसे निर्वाचित होने के छह महीने के भीतर जमा करना होगा।
नगर परिषद और नगर पंचायत से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। 246 नगर परिषदों में 10 नई नगर परिषदें शामिल, 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। यहां 15 नवगठित नगर पंचायतें हैं। नगर परिषद का चुनाव बहु-सदस्यीय प्रणाली द्वारा किया जाता है। 288 राष्ट्रपतियों का चुनाव होना है, नगर परिषद के एक वार्ड में दो या तीन सीटें। कुल 1 करोड़ 7 लाख 30 हजार 576 मतदाता, चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से होंगे।
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मतदाताओं की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इससे मतदाताओं को अपना नाम, मतदान केंद्र, उम्मीदवार, आपराधिक, शैक्षणिक और वित्तीय संपत्ति की जानकारी मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में संभावित डुप्लिकेट नामों पर ध्यान दिया है। इस प्रणाली पर एक टूल विकसित किया गया है। संभावित डुप्लिकेट मतदाता नगर परिषद और नगर पंचायत में आ चुके हैं। वहाँ, संबंधित अधिकारी मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें उस वार्ड और मतदान केंद्र के बारे में सूचित करेंगे जहाँ वे मतदान करेंगे, वह किसी अन्य मतदान केन्द्र पर मतदान नहीं कर सकेंगे। जिन मतदाताओं के पास डबल स्टार हैं, वे मतदान नहीं कर सकते। उन्होंने किसी अन्य मतदान केंद्र पर मतदान नहीं किया है या वे मतदान नहीं कर सकते। वे उसी मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते हैं।