Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • चुनाव
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • चुनाव
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • हेल्थ
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • चुनाव
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
In Trends:
  • बिहार चुनाव 2025 |
  • कार्तिक पूर्णिमा |
  • Ind vs Aus |
  • आज का मौसम |
  • आज का राशिफल |
  • बिग बॉस 19
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Supreme Court का बड़ा फैसला – पदोन्नति के लिए अब TET पास करना होगा जरूरी

हाल ही में Supreme Court Of India ने TET Exams को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट के इस फैसले ने टीचर्स के मन में डर का माहौल पैदा कर दिया है। रिटायर टीचर्स के लिए ये परीक्षा काफी मुश्किल होगी।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Sep 16, 2025 | 01:54 PM

टीईटी परीक्षा (सौ. सोशल मीडिया )

Follow Us
Close
Follow Us:

Gondia News In Hindi: कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले ने शिक्षकों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस फैसले के अनुसार, अब शिक्षकों के लिए ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ पास करना अनिवार्य होगा। टीईटी परीक्षा उन शिक्षकों के लिए अग्निपरीक्षा होगी जो सेवानिवृत्ति के कगार पर है।

इस फैसले को सरकार द्वारा परीक्षा का डर दिखाकर शिक्षकों को सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर करने की एक कुटिल चाल बताया जा रहा है। इस फैसले के अनुसार, न्यायालय ने उन शिक्षकों को राहत दी है जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल बाकी हैं। लेकिन, पदोन्नति के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसके कारण, कई वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे और पचास वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों के सामने अब पढ़ाई और परीक्षा पास करने की एक नई चुनौती है।

इसलिए, शिक्षकों का पीछा करने वाली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि 2 मई 2012 के बाद बिना टीईटी के कोई भी शिक्षक नहीं बन सकता, लेकिन नियमानुसार शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी संभालते हुए जनगणना, सभी प्रकार के चुनाव, नव साक्षरता अभियान, आउट ऑफ स्कूल सर्वे, यू-डाइस प्लस, स्कूल पोषाहार, आधार कार्ड अपडेट, विभिन्न समितियों के रिकॉर्ड, छात्रवृत्ति परीक्षा आदि जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यों के बोझ तले दबे शिक्षक के लिए नई परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं है। कहा जा रहा है कि इस पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें :-  Gondia में रातभर बारिश से जनजीवन प्रभावित, धान किसानों के चेहरे खिले – लेकिन खतरा बरकरार

30 साल की सेवा के बाद भी संकट

सभी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर, अन्य सभी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जिन शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले हुई थी और जिन्होंने 20 से 30 साल तक सेवा की, अपनी पूरी क्षमता से सभी छात्रों को पढ़ाया, ऐसे छात्रों ने जीवन में सफलता प्राप्त की है। इसलिए, ऐसे शिक्षकों को सेवा से हटाना गलत होगा।

It will be mandatory for teachers to pass the teacher eligibility test

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Sep 16, 2025 | 01:54 PM

Topics:  

  • Gondia
  • hindi news
  • Maharashtra

सम्बंधित ख़बरें

1

Pune District के 9 स्कूलों में पढ़ाई ठप, तेंदुओं की मौजूदगी से अफरा-तफरी

2

Pune: भीमा कोरेगांव स्मारक योजना अटकी, आंबेडकरी समाज ने उठाए गंभीर सवाल

3

ट्रायल में ही पटरी से उतर गई मोनोरेल, जैसे-तैसे बची कैप्टन की जान, मुंबई के वडाला से सामने आया VIDEO

4

Pune: चांदनी चौक फ्लाईओवर के बाद भी खतरा, पैदल यात्रियों के लिए पुल निर्माण जारी

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.