गोंदिया में HSRP प्लेट न लगवाने पर लगेगा जुर्माना, 1.28 लाख वाहनों पर अब भी नहीं लगी प्लेट

Gondia के उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र केसकर ने तय समय सीमा के भीतर नंबर प्लेट लगाने के लिए कहा है। इस नंबर प्लेट के कारण चोरी हुए वाहनों का सेंसर की मदद से तुरंत पता लगाना संभव हो सकेगा।
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प्रतीकात्मक फोटो, सोर्स- सोशल मीडिया
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Gondia HSRP News: गोंदिया जिले में वाहनों पर सुरक्षा के लिए अनिवार्य हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लेकर गोंदिया के वाहन मालिक गंभीर नहीं दिख रहे हैं। जिले में अप्रैल 2019 से पहले के 1.82 लाख पंजीकृत वाहनों में से सिर्फ 88,592 मालिकों ने HSRP के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, और इनमें से भी केवल 54,273 वाहनों पर ही प्लेट लगी है।

क्या है HSRP और क्यों है जरूरी?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, अपराधों पर लगाम लगाने, वाहन चोरी रोकने और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए HSRP प्लेट अनिवार्य की गई है। इस प्लेट पर एक अद्वितीय कोड, क्यूआर कोड और रिफ्लेक्टिव परत होती है, जो दिन-रात दोनों समय वाहन की पहचान आसान बनाती है। इसे हटाना या बदलना बहुत मुश्किल होता है, जिससे वाहन चोरी और फर्जीवाड़ा कम होता है। पुलिस और यातायात विभाग केवल इस प्लेट के जरिए किसी भी वाहन का सत्यापन कर सकते हैं।

आरटीओ ने दी चेतावनी, नवंबर तक का समय

गोंदिया के उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) राजेंद्र केसकर ने वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों पर 30 नवंबर तक HSRP प्लेट लगवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि समय सीमा के भीतर प्लेट नहीं लगवाने पर वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। केसकर ने बताया कि सेंसर की मदद से चोरी हुए वाहनों का तुरंत पता लगाना संभव हो सकेगा, जिससे वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी।

जिन वाहन मालिकों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। RTO ने जिले में 16 केंद्र बनाए हैं और गोंदिया के उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया है, जहाँ दो मोटर वाहन निरीक्षक और दो कर्मचारी वाहन चालकों को HSRP से संबंधित सभी जानकारी दे रहे हैं।

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