गाेंदिया में 9 कृषि केंद्रों के लाइसेंस निलंबित-रद्द, उर्वरक की कालाबाजारी रोकने विभाग ने चलाया ऑपरे
Gondia News: गोंदिया में उर्वरक वितरण में अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए 6 निविष्ठा धारकों के लाइसेंस निलंबित और 3 के रद्द किए गए। 1,000 टन स्टॉक विसंगति पाई गई।
- Written By: आकाश मसने
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Gondia Fertilizer Inspection: खरीफ मौसम के दौरान गोंदिया जिले में उर्वरकों की उपलब्धता और बिक्री के साथ ही गुणवत्ता आदि पर नजर रखने के लिए 8 निरीक्षकों और 1 उड़नदस्ते के माध्यम से किसानों को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उर्वरक उपलब्ध हो सकें और अनावश्यक निविष्ठाओं की लिंकिंग को रोका जा सके इस उद्देश्य से 2 अगस्त 2025 से जिले में कृषि निविष्ठा धारकों का निरीक्षण अभियान के रूप में किया गया। ताकि उर्वरकों की बिक्री ई-पॉस मशीनों के माध्यम से करना अनिवार्य है, फिर भी कई स्थानों पर ई-पॉस और भौतिक स्टॉक 5 मीट्रिक टन से 60 मीट्रिक टन तक है।
1,000 टन की विसंगति और लाइसेंस के अनुसार अन्य अनियमितताएं जैसे स्टॉक बुक का अद्यतन न करना, बिक्री लाइसेंस में उत्पत्ति प्रमाण पत्र शामिल न करना, निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न करना, प्रदर्शन क्षेत्र में शेष स्टॉक और मूल्य सूची का प्रदर्शन न करना, स्टॉक और बिक्री रजिस्टर का रखरखाव न करना, रजिस्टर पर स्टॉक और वास्तविक स्टॉक का मिलान न करना आदि के कारण 14 अगस्त 2025 को जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी के कार्यालय में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में 6 कृषि निविष्ठाओं के लाइसेंस निलंबित किए गए और 3 कृषि निविष्ठा धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए।
शिकायत दर्ज कराने की अपील
इसमें कुल 9 कृषि निविष्ठा लाइसेंस शामिल हैं। जिसमें गोंदिया-2, गोरेगांव-2, तिरोड़ा-1 और सालेकसा-4 का समावेश है। ऐसी जानकारी जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी नीलेश कानवड़े ने दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कृषि सेवा केंद्र संचालक बीज, रासायनिक उर्वरकों की जमाखोरी करते हैं या अधिक दर पर उर्वरक बेचते हैं तो उनके विरुद्ध कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
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किसान आधिकारिक रूप से लाइसेंस प्राप्त कृषि सेवा केंद्रों से ही उर्वरक, बीज और कीटनाशक खरीदे। जिले में यूरिया, डीएपी और 20:20:0:13 उर्वरकों की एमआरपी से अधिक दर पर बिक्री और लिंकिंग के संबंध में कृषि विभाग के नंबर 7499251343 पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है और वाट्सएप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
खाद खरीदते समय रखे ध्यान
किसान एमआरपी से अधिक दर पर बिक्री और लिंकिंग के संबंध में उक्त नंबर पर या संबंधित तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय के कृषि अधिकारी को लिखित शिकायत दर्ज करा सकते है। किसान खाद खरीदते समय अपना आधार कार्ड साथ रखे, खरीदे गए बैगों की संख्या और ई-पीओएस पर दर्ज बैगों की संख्या की जांच करे, साथ ही पक्का बिल और ई-पीओएस पर्ची लेकर ही दुकान से बाहर निकले। तहसीलवार /विक्रेतावार खाद की उपलब्धता जानने के लिए https://fertilizerstockgondia।blogspot।com/ लिंक पर जाएं। ऐसी जानकारी भी जिला कृषि अधीक्षक ने दी है।
