गणेशोत्सव के मुहाने पर गोंदिया में FDA का बड़ा एक्शन, वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स का लाइसेंस निलंबित

Gondia FDA Raid: गोंदिया में खाद्य व औषधि प्रशासन (FDA) ने वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स पर कार्रवाई करते हुए अस्वच्छता और नियमों के उल्लंघन के चलते 49 किलो मोतीचूर लड्डू नष्ट कराए।
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मिलावटी मिठाई गोंदिया (सोर्सः सोशल मीडिया)
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Food and Drug Administration Gondia: खाद्य व औषधि प्रशासन (FDA), गोंदिया विभाग की ओर से शहर के खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने तथा नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

49 किलो मोतीचूर लड्डू नष्ट

16 सितंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओं। दे। लांजेवार ने FoSCoS प्रणाली के माध्यम से मे. वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स, दुर्गा मंदिर के पास, वाजपेयी वार्ड, गोंदिया स्थित खाद्य निर्माण व बिक्री केंद्र की जांच की। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में अत्यंत अस्वच्छ, असुरक्षित तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियां पाए जाने की जानकारी सामने आई।

जांच में मिली गंभीर खामियां

49 किलो मिठाई नष्ट : तैयार मिठाई में निर्धारित मानक से अधिक मात्रा में कृत्रिम खाद्य रंग (फूड कलर) के संदिग्ध उपयोग के चलते 49 किलो मोतीचूर लड्डू मौके पर ही नष्ट कराए गए।

मक्खी-मच्छरों का प्रकोप : प्रतिष्ठान में मक्खियों और मच्छरों का प्रकोप पाया गया। वहीं तलने के तेल में दो मृत मक्खियां तैरती हुई मिली।

जंग लगे बर्तनों में भंडारण : पका हुआ खाद्य पदार्थ खुले में रखा गया था। इसके अलावा खाद्य सामग्री के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कप्पे जंग लगे और अस्वच्छ पाए गए।

कच्चे माल की खरीदी का रिकॉर्ड नहीं : प्रतिष्ठान में 15 किलो खोवा, 5 किलो कलाकंद और 8 किलो रसगुल्ले तैयार पाए गए। हालांकि दूध की खरीदी से संबंधित कोई बिल अथवा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

व्यक्तिगत स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन : कर्मचारियों के लिए हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। खाद्य पदार्थों को संभालते समय कर्मचारियों द्वारा तंबाकू का सेवन किया जा रहा था। साथ ही कर्मचारियों की चिकित्सकीय जांच भी नहीं कराई गई थी।

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तत्काल लाइसेंस निलंबित

उपरोक्त गंभीर खामियों के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की बात सामने आने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के साथ खाद्य सुरक्षा व मानक विनियम, 2011 की संबंधित धाराओं के तहत पदनिर्देशित अधिकारी तथा सहायक आयुक्त (खाद्य) अमृता शिर्के ने मे. वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स का खाद्य लाइसेंस 18 सितंबर 2026 से अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि में कारोबार पर रोक

निलंबन अवधि के दौरान उक्त प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार का व्यवसाय अथवा खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने गोंदिया जिले के सभी खाद्य व्यवसायियों से खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।

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