सावधान! गोंदिया में नकली बीज बेचने पर होगी 5 साल की जेल; बिना पक्के बिल के नहीं मिलेगा कोई मुआवजा
Gondia Agriculture News: गोंदिया में नकली बीजों के खिलाफ कृषि विभाग सख्त। फर्जी बीज बेचने पर 5 साल की जेल और ₹1 लाख जुर्माने का प्रावधान। किसानों को मुआवजा पाने के लिए पक्का बिल लेना अनिवार्य है।
Gondia Kharif Season 2026: गोंदिया जिले में फर्जी बीज के कारण किसानों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आई हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, नकली बीजों का उपयोग, बिक्री और भंडारण कानूनन अपराध माना जाता है।
इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने वालों को 5 साल तक की कैद और एक लाख रु.तक का जुर्माना हो सकता है। इसलिए किसानों को नकली बीजों से सावधान रहने की जरूरत है तथा किसानों के लिए बीज खरीदते समय वैध बिल प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वैध बिल के बिना कोई मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा सकता।
खरीफ सीजन के शुरू होने में सिर्फ डेढ़ महीने का समय बचा है और किसान अभी से तैयारी में जुटे हैं। ऐसी स्थिति में बीज कंपनियां किसानों को बीज और कीटनाशकों की आपूर्ति करने लगी हैं। सीजन के दौरान अनधिकृत बीज बेचे जाने की संभावना रहती है।
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ये बीज मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, साथ ही वे बीज भी हानिकारक हो सकते हैं जिन्हें सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। इसमें कोई किस्म, तकनीक या सिफारिशें नहीं दी गई हैं, तथा उन बीजों पर शाकनाशियों के व्यापक छिड़काव से कैंसर और गुर्दे की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है।
किसी अजनबी से कुछ न खरीदेंकिसान किसी अजनबी से बीज न खरीदे। यदि यह पाया जाता है कि नकली बीज बेचा जा रहा है, तो तहसील कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी, पंचायत समिति कार्यालय, जिला परिषद में शिकायत की जाए।
खरीदते समय ध्यान रखेंइनपुट केवल लाइसेंस प्राप्त और अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदे जाए जो गुणवत्ता और मानक की गारंटी देते हों। बीज और कीटनाशकों की खरीदी के लिए पक्का बिल प्राप्त करें। किसी के बहकावे में आकर किसी निजी व्यक्ति से खरीदारी न करें।
इनपुट खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि वे सीलबंद या सीलबंद पैकेट, बैग और बोतलों में हों। कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि बीज के अंकुरित होने की पुष्टि के लिए पैकेट पर समाप्ति तिथि अवश्य जांच लें।
