Gadchiroli Lok Adalat: गड़चिरोली में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंबई के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। इस लोक अदालत का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध टिकले के मार्गदर्शन में होगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी और फौजदारी प्रकृति के समझौता योग्य मामले, प्ली बार्गेनिंग प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्रकरण, और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा।
इस लोक अदालत में मामलों को समझौते के लिए प्रस्तुत करते समय किसी प्रकार की न्यायालयीन फीस नहीं देनी पड़ती। इसके अलावा, लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश अंकुश खानोरकर ने सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं और नागरिकों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में भाग लेकर अपने मामलों का निपटारा करें और लोक अदालत का लाभ उठाएं।