Dhule Pakistani Products Ban( Source: Social Media )
Dhule Pakistani Products Ban: धुले जिले में अपराध पर लगाम कसने के साथ अब प्रतिबंधित विदेशी उत्पादों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद धुले शहर में पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स की खुलेआम बिक्री का मामला उजागर हुआ है।
स्थानीय अपराध शाखा (LCB) ने शहर के जय शंकर मार्केट और सार्वजनिक मार्केट स्थित दो दुकानों पर छापेमारी कर कुल 61 हजार 474 रुपए का अवैध माल जब्त किया है। इस मामले में 2 व्यापारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे को धुले शहर में प्रतिबंधित और संभावित रूप से हानिकारक कॉस्मेटिक्स बिकने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर LCB को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, पुलिस निरीक्षक श्रीराम पवार ने तुरंत दो अलग-अलग टीमें गठित कर संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
LCB टीम का एक्शन यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय देवरे के मार्गदर्शन में LCB टीम द्वारा की गई, जिसमें निरीक्षक श्रीराम पवार सहित सपुनि नामदेव सहारे, उप निरीक्षक चेतन मुंढे, अभित माली प्रशांत चौधरी, संदीप पाटील, पवन गवली, राहुल सानप, संतोष हिरे, चेतन बोरसे, देवेंद्र ठाकुर, आरीफ पठान, राहुल गिरी, कमलेश सूर्यवंशी, विनायक खैरनार व हर्षल चौधरी व जवान शामिल थे।
जय शंकर मार्केट स्थित श्री साई ट्रेडर्स से पुलिस ने कैलास देवानद नानकाणी (50) के कब्जे से गौरी ब्यूटी क्रीम, गोरी व्हाइटनिंग सीप और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम सहित 30 हजार 63 रुपए का माल जब्त किया, वहीं, सार्वजनिक मार्केट, नेशनल हाईस्कूल के पीछे स्थित बिग बाजार दुकान से फजलू रहमान मोहम्मद सलीम अंसारी (32) के पास से गोरी ब्यूटी क्रीम (छोटी-बड़ी पैकिंग), फेस फ्रेया गोल्ड, फायजा ब्यूटी क्रीम और गोल्डन पर्ल ब्रांड के कुल 31 हजार 411 रुपए के उत्पाद जब्त किए गए।
केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना (क्र 06/2025-20261 के अनुसार पाकिस्तान से आयात पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद दोनों दुकानदार बिना किसी वैध लाइसेस और बिल के ये उत्पाद बेच रहे थे।
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पुलिस के अनुसार इन कॉस्मेटिक्स मे हानिकारक रसायन होने की आशंका है, जो त्वचा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस मामले में चालसगांव रोड और धुले शहर (Dhule) पुलिस थानों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), विदेशी व्यापार नियमन अधिनियम और औषधि व सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत कैस दर्ज किया गया है।