छत्रपति संभाजीनगर में Zepto के गोदाम का लाइसेंस निलंबित, जांच में मिले खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन

Zepto Warehouse License Suspended: छत्रपति संभाजीनगर में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर झेप्टो के गोदाम का लाइसेंस निलंबित किया गया। जांच में केंद्र को 72 में से सिर्फ 24 अंक मिले।
Zepto Warehouse License Suspended In Chhatrapati Sambhajinagar
ज़ेप्टो वेयरहाउस(सोर्स: AI)
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Highlights

  • कांचनवाड़ी स्थित झेप्टो के गोदाम को निरीक्षण में 72 में से केवल 24 अंक मिले।

  • जांच में तापमान नियंत्रण, स्वच्छता, भंडारण और चूहों से बचाव संबंधी खामियां पाई गईं।

  • खामियां दूर करने और लिखित अनुमति मिलने के बाद ही कारोबार दोबारा शुरू हो सकेगा।

Zepto Warehouse License Suspended In Chhatrapati Sambhajinagar: सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने छत्रपति संभाजीनगर में झेप्टो लिमिटेड के खाद्य लाइसेंस को तत्काल निलंबित कर दिया है। कांचनवाड़ी, पैठण मार्ग स्थित कंपनी के गोदाम में खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पी. पी. सुरसे ने 7 अक्टूबर 2026 को गोदाम का अचानक निरीक्षण किया था। जांच में केंद्र को 72 में से केवल 24 अंक यानी 34 प्रतिशत मिले। इसके बाद इसे नियमों का अनुपालन नहीं करने वाला केंद्र घोषित किया गया।

स्वच्छता से लेकर भंडारण तक कई खामियां

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहाय्यक आयुक्त श्रीकांत करकले ने बताया कि जांच में शीतगृह में तापमान नियंत्रित रखने की व्यवस्था और तापमान मापक यंत्रों का अभाव पाया गया। ठंडी और जमी हुई खाद्य सामग्री के भंडारण संबंधी मानकों का पालन नहीं हो रहा था।

खाद्य पदार्थ जमीन पर तथा दीवारों से सटाकर रखे गए थे। गोदाम में जंग लगे और टूटे हुए सामान रखने के ढांचे, धूल, गंदगी और मकड़ी के जाले भी मिले। इसके अलावा चूहों से बचाव के लिए आवश्यक उपकरण और संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

करकले ने बताया कि कर्मचारियों के लिए कपड़े बदलने का कक्ष नहीं था। एप्रन, दस्ताने और सिर ढकने वाले सुरक्षा वस्त्रों का भी उपयोग नहीं किया जा रहा था। वितरण कर्मचारियों के प्रवेश और स्वच्छता पर नियंत्रण तथा आवश्यक दस्तावेजों और जांच रिपोर्टों का भी अभाव पाया गया।

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लिखित अनुमति के बिना कारोबार शुरू नहीं होगा

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के तहत सहायक आयुक्त (खाद्य) एवं नामित अधिकारी द. वि. पाटील ने निलंबन आदेश जारी किया। इसके तहत गोदाम से खाद्य सामग्री प्राप्त करने, बेचने, ऑनलाइन आदेश तैयार कर भेजने और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

सह आयुक्त श्रीकांत करकले ने स्पष्ट किया कि सभी खामियां दूर करने, दोबारा निरीक्षण कराने और प्रशासन से लिखित अनुमति मिलने के बाद ही कारोबार फिर शुरू किया जा सकेगा।

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