

Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: छत्रपति संभाजीनगर में दुकान शुरू करने के लिए गाला खरीदने की चाह रखने वाले युवक को दलाल समेत दो लोगों ने दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाला गाला अपना बताकर 25 लाख रुपये में बेच दिया। पूरी रकम लेने के बाद आरोपियों ने हज यात्रा से लौटने के एक महीने के भीतर गाला युवक के नाम करने का भरोसा दिया।
लेकिन लौटने के बाद भी वे लगातार टालमटोल करते रहे। युवक ने जब गाले की स्वयं जांच कराई तो वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होने का खुलासा हुआ। इसके बाद सिटी चौक थाने में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
आरोपियों की पहचान नसीरउल्ला खां अब्दुल्ला खां कायमखानी (एजेंट) और साजिद अली खान, दोनों निवासी मोमीन मोहल्ला, परतूर, जिला जालना के रूप में हुई है। शिकायत शाहबाजार निवासी मोहसिन हुसैन जाफरी (25) ने दर्ज कराई है।
मोहसिन और उनके पिता दुकान शुरू करने के लिए गाला तलाश रहे थे। इसी दौरान परिचित दलाल नसीरउल्ला ने मंजूरपुरा स्थित गाला दिखाया और उसे अपना बताते हुए 25 लाख रुपये में सौदा तय किया। 12 जुलाई 2023 को शाहबाजार में मोहसिन से 12 लाख रुपये लिए गए। इसकी लिखित पावती 100 रुपये के बांड पर साजिद खान ने दी। इसके बाद अक्टूबर में आठ लाख रुपये नकद लिए गए।
गाले का काम अटका होने का बहाना बनाकर आरोपी समय टालते रहे। 2 अगस्त 2024 को शेष पांच लाख रुपये चेक से लिए गए। पूरी रकम लेने के बाद भी गाला नाम पर नहीं किया गया। जांच में पता चला कि गाला मुश्ताक उर्फ गुंडू नामक व्यक्ति के स्वामित्व में है। ठगी का पता चलने पर मोहसिन ने पुलिस में शिकायत की। मामले की जांच उपनिरीक्षक संजय राठोड़ कर रहे हैं।
पीड़ित मोहसिन हुसैन जाफरी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी अब आरोपियों के बैंक खातों और बांड पेपर की दस्तावेजों के आधार पर जांच कर रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर शहर में संपत्ति खरीद-बिक्री के नाम पर बढ़ रही ठगी को देखते हुए पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की जमीन या दुकान खरीदने से पहले सरकारी रिकॉर्ड और असली मालिकाना हक की अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य कर लें।