

Chhatrapati Sambhajinagar Zero Tolerance Policy: फलोदी दुर्घटना के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत जिले में महामार्ग सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जिला महामार्ग सुरक्षा कार्यबल गठित किया गया है। जिलाधिकारी विनय गौड़ा जी।सी। की अध्यक्षता में गठित इस दल को महामार्गों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और यातायात नियमों के उल्लंघन पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यबल की बैठक हर 15 दिन में होगी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।
कार्यबल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव बनाया गया है। पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, जिला शल्य चिकित्सक और जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे।
राष्ट्रीय महामार्ग की सीमा में बने अवैध ढाबे, होटल, दुकानें और टपरियां हटाई जाएंगी। महामार्ग सुरक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भवन निर्माण के नए अनुमति-पत्र देने तथा पुराने अनुमति-पत्रों के नवीनीकरण पर रोक रहेगी। मौजूदा सभी अनुमति-पत्रों की 30 दिनों के भीतर जांच की जाएगी।
अवैध पार्किंग और तेज रफ्तार रोकने के लिए डिजिटल व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा। महामार्गों पर गश्ती दल तैनात किए जाएंगे। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में संकेतक, पथदीप और क्रैश बैरियर लगाकर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। साथ ही एंबुलेंस और भारी वाहनों को हटाने वाली क्रेन जैसी आपातकालीन सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।
(नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट)