खुले में मांस बेचा तो होगी जेल! संभाजीनगर मनपा की सख्त कार्रवाई, दुकानदारों को 7 दिन का अल्टीमेटम

Sambhajinagar Illegal Meat Shop Notice: संभाजीनगर में बिना अनुमति और खुले में मांस बेचने वालों पर मनपा का एक्शन। 12 दुकानों को नोटिस और 1 पर FIR। 7 दिन में NOC न लेने पर दुकानें सील करने की चेतावनी।
Sambhajinagar AMC crackdown meat vendors slaughterhouse compliance
कार्रवाइ के दौरान मनपा कर्मचारी(सोर्स: नवभारत फोटो)
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Sambhajinagar AMC Action Against Illegal Meat Shops: छत्रपति संभाजीनगर शहर में खुले में और अस्वच्छ तरीके से मांस बेचने वालों के खिलाफ मनपा ने सख्ती शुरू कर दी है। बिना अनुमति और नियमों की अनदेखी कर मांस बिक्री करने वालों पर बुधवार को पशुसंवर्धन विभाग के अवैध वधरोधी दस्ते ने कार्रवाई की।

शहर के विभिन्न इलाकों में अचानक जांच करते हुए 12 दुकानों को नोटिस जारी किए गए। सात दुकानदारों से कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि एक विक्रेता के खिलाफ छावनी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया।

यह कार्रवाई शहर में अवैध वध और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद की गई। मनपा आयुक्त अमोल येडगे के आदेश और अतिरिक्त आयुक्त कल्पिता पिंपले के मार्गदर्शन में पशुसंवर्धन विभाग प्रमुख विजय पाटील की मौजूदगी में दल ने सुबह और दोपहर दो चरणों में जांच की।

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दुकानों से मांस और वजनकांटे जब्त

जांच के दौरान कुछ दुकानों में बिना अनुमति रखा गया मांस और वजन कांटे मिले। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की गई। कार्रवाई में अनंत जाधव, रवींद्र घाडमोडे, लक्ष्मण फुले सहित विभाग के कर्मचारी शामिल रहे।

सात दिन में लेना होगा एनओसी

छत्रपति संभाजीनगर मनपा ने सभी मांस विक्रेताओं को सात दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का निर्देश दिया है। मांस केवल अधिकृत वधशाला से लाकर स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हुए बेचने को कहा गया है। खुले में या बिना अनुमति मांस बिक्री जारी रखने वालों पर आगे भी जुर्माने के साथ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी विजय पाटील ने दी।

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भविष्य में दुकानें सील करने की चेतावनी

मनपा की इस अचानक हुई कार्रवाई से संभाजीनगर शहर के अवैध मांस विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि जनस्वास्थ्य और स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

यदि निर्धारित सात दिनों की समयावधि में दुकानदारों ने एनओसी (NOC) प्राप्त नहीं की और स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया, तो आगामी दिनों में दुकानों को सील करने के साथ-साथ और भी सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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