फर्श पर पड़े मिले खाद्य पदार्थ, संभाजीनगर के ब्लिंकइट केंद्र में खाद्य सुरक्षा की अनदेखी, लाइसेंस निलंबित

FDA Action On Blinkit: छत्रपति संभाजीनगर के वालुज स्थित ब्लिंकइट केंद्र में बुरशी, कीट और खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
chhatrapati sambhajinagar fda suspends blinkit warehouse license
ब्लिंकइट वालुज संभाजीनगर (सोर्सः सोशल मीडिया)
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Blinkit License Suspended Sambhajinagar: खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने वालुज स्थित ब्लिंकइट केंद्र का खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहआयुक्त श्रीकांत करकले ने स्पष्ट किया कि निलंबन अवधि में केंद्र से खाद्य पदार्थों का भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बुरशी और कीटों का प्रकोप

खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्र. श. कुचेकर ने 13 अगस्त को साईनगर स्थित ब्लिंकइट केंद्र का निरीक्षण किया था। जांच में भंडारगृह और शीतगृह में बुरशी तथा कीटों का प्रकोप मिला। खाद्य पदार्थ फर्श और दीवारों से सटाकर रखे गए थे। खाद्य पदार्थ, पैकेजिंग सामग्री और रसायनों के लिए अलग-अलग भंडारण व्यवस्था भी नहीं थी।

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कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच के अभिलेख नहीं

कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। कर्मचारी एप्रन, दस्ताने और सिर ढकने वाले वस्त्र का उपयोग भी नहीं कर रहे थे। परिसर में पर्याप्त प्रकाश और कचरा निपटान की उचित व्यवस्था नहीं मिली। ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था का भी अभाव पाया गया।

सूचना का जवाब नहीं, सुनवाई में भी प्रतिनिधि गैरहाजिर

प्रशासन ने 19 अगस्त को सुधार सूचना जारी की, लेकिन केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। 10 सितंबर को निर्धारित सुनवाई में भी जिम्मेदार प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद सहायक आयुक्त द. वि. पाटील ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत खाद्य लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया।

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