छत्रपति संभाजीनगर मनपा चुनाव के बाद सख्ती, 15 दिन में खर्च विवरण नहीं दिया तो होगी कानूनी कार्रवाई
Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Election में पराजित 9 उम्मीदवारों ने अब तक चुनाव खर्च का विवरण जमा नहीं किया है।प्रशासन ने उन्हें 15 दिनों में पूरा ब्योरा देने का नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की।
- Written By: अपूर्वा नायक
छत्रपति संभाजीनगर मनपा (सोर्सः सोशल मीडिया)
Chhatrapati Sambhajinagar Election Notice: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका चुनाव में भाग लेने वाले नौ पराजित उम्मीदवारों द्वारा अब तक चुनावी खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रशासन ने आधिकारिक नोटिस जारी की है।
संबंधित उम्मीदवारों को 15 दिनों के भीतर अपना संपूर्ण खर्च ब्योरा जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यदि निर्धारित समयसीमा में जवाब प्राप्त नहीं हुआ तो वैधानिक प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कुल 858 उम्मीदवारों ने लड़ा चुनाव
मनपा के 29 प्रभागों की 115 सीटों के लिए कुल 858 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्रतिदिन के खर्च का विधिवत लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है। साथ ही, परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित अवधि में विस्तृत खर्च विवरण संबंधित निर्वाचन निर्णय अधिकारी और जोन कार्यालय में जमा करना आवश्यक होता है।
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इन जोन के उम्मीदवारों पर कार्रवाई
प्रशासन के मुताबिक, जिन नौ उम्मीदवारों ने अब तक खर्च विवरण जमा नहीं किया है, उनमें जोन-4 के चार, जोन-1 का एक, जोन-2 के दो और जोन-6 के दो उम्मीदवार शामिल हैं। नियमों के उल्लंघन पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।
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11 लाख की थी अधिकतम व्यय सीमा
महानगरपालिका चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 11 लाख रुपये की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अब तक प्राप्त सभी खर्च विवरण इस सीमा के भीतर पाए गए हैं। हालांकि, शेष उम्मीदवारों को भी समय पर विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रशासन ने दोहराया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनावी खर्च का समय पर और सही विवरण देना सभी उम्मीदवारों की कानूनी जिम्मेदारी है।
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