Bird Flu : चंद्रपुर में बर्ड फ्लू की एंट्री, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की मौत, अलर्ट जोन घोषित
महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। चंद्रपुर जिले से भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए है। ब्रह्मपुरी तालुका के मौजा मांगली के पोल्ट्री फार्म में पशुपालन विभाग ने मृत मुर्गियों के नमूने एकत्र किए हैं...
- Written By: आकाश मसने
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
चंद्रपुर: महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले दिनों नागपुर में 3 बाघ और एक तेंदुए की मौत और इसके बाद लातूर में भी बड़ी संख्या में कौवों की मौत की खबर ने चिंता बढ़ा दी थी। इसके बाद से राज्य के सभी जिलों में प्रशासन लगातार इसको लेकर अलर्ट मोड़ में है। अब चंद्रपुर जिले से भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए है। चंद्रपुर जिले की ब्रह्मपुरी तालुका के मौजा मांगली के पोल्ट्री फार्म में पशुपालन विभाग ने मृत मुर्गियों के नमूने एकत्र किए गए और राज्य स्तरीय पशु रोग जांच प्रयोगशाला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भेजे।
पुणे और भोपाल में पशु रोग संस्थान में जांच के बाद इन नमूनों में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा एच5एन1) की पुष्टि हुई है, इसलिए कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष ने रोग के प्रसार को रोकने के लिए मांगली गांव से 10 किलोमीटर दूर क्वारंटीन का आदेश दिया है। क्षेत्र को ‘अलर्ट जोन’ घोषित किया है।
कलेक्टर ने रैपिड रिस्पांस टीम को दिए निर्देश
कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी व पशुपालन उपायुक्त डॉ. मंगेश काले ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में, मांगली, गेवरलाचक और जूनोनाटोली में पोल्ट्री रैपिड रिस्पांस टीम संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके प्रभावित पक्षियों को मारने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगी। इनका निपटान निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
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प्रभावित क्षेत्र में बचे हुए पशु आहार, अंडे आदि को नष्ट कर दिया जाएगा। उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी वाहनों को क्षेत्र के बाहर पार्क करने का आदेश दिया है।
इन वस्तुओं के परिवहन पर रहेगा प्रतिबंध
इसके अलावा, प्रभावित क्षेत्रों में जीवित और मृत मुर्गियां, अंडे, मुर्गी खाद, पक्षी चारा, सहायक सामग्री और उपकरण आदि के परिवहन व नागरिकों के साथ-साथ अन्य पक्षियों और जानवरों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध है। प्रभावित पोल्ट्री फार्म के प्रवेश द्वार एवं परिसर को 2 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट या पोटेशियम परमैंगनेट से कीटाणुरहित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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5 किमी क्षेत्र में बंद रहेगी दुकानें
प्रभावित क्षेत्र से 5 किमी परिधि क्षेत्र में पोल्ट्री एवं चिकन की दुकानें, परिवहन, बाजार एवं यात्रा/प्रदर्शनी आदि बंद रहेंगे। यदि जिले में कहीं भी पक्षियों में कोई असामान्य मृत्यु दर पाई जाती है, तो पशु चिकित्सालय या टोल-फ्री नंबर 1962 पर संपर्क करना चाहिए।
