नायलॉन मांजा: कटी पतंग नहीं, अब कटेगी जेब! चंद्रपुर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

Chandrapur Police Smart E-Beat: नायलॉन मांजा पर हाई कोर्ट सख्त! चंद्रपुर में ड्रोन से निगरानी और 'स्मार्ट-ई-बीट' तैनात। बेचने पर 2.5 लाख और पतंग उड़ाने पर 25,000 जुर्माना।
Chandrapur Police Smart E-Beat fine of 2.5 lakh for using nylon kite string
चंद्रपुर पुलिस की नजर (सौजन्य-नवभारत)
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Chandrapur News: नायलॉन मांजा का प्रयोग व इसकी बिक्री दोनों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने 'स्मार्ट-ई-बीट' टीम बनाई है। इसके अलावा अब इसपर ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। नायलॉन मांजा का इस्तेमाल प्रतिबंधित है और इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से हर साल कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कुछ की जान भी चली जाती है।

हाई कोर्ट के निर्देशों पर ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसपर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। इस संबंध में, चंद्रपुर पुलिस विभाग ने एक खास 'स्मार्ट-ई-बीट' पेट्रोल टीम बनाई है। साथ ही, नायलॉन मांजा के इस्तेमाल, खरीदी और बिक्री पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।

कड़ी कार्रवाई का प्रावधान

पुलिस व प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई नायलॉन मांजा का इस्तेमाल या बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो इसकी जानकारी तुरंत चंद्रपुर पुलिस फोर्स के WhatsApp नंबर 7887890100 और टोल-फ्री नंबर 112 पर दी जा सकती है। पुलिस विभाग ने बताया है कि जानकारी देने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। नायलॉन मांजा पर हाई कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब बैन नायलॉन मांजा बेचने, स्टॉक करने या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त सज़ा और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

भरना पडेगा जुर्माना

नायलॉन मांजा बेचने वालों के लिए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगर कोई नायलॉन मांजा बेचता हुआ पाया जाता है, तो उस व्यक्ति से तुरंत मौके पर ही 2 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं पतंग के रुप में इस्तेमाल करने वालों के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है।

अगर नाबालिग नायलॉन मांजा का इस्तेमाल करके पतंग उड़ाते हुए पाए जाते हैं, तो उनके माता-पिता से तुरंत मौके पर ही 25,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर कोई जुर्माना भरने से बच रहा है, तो उससे लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।

जुर्माने से बचे तो क्या होगा?

हर नियम तोड़ने पर अलग से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने की रकम मौके पर ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर बेंच, हाई कोर्ट के जनकल्याण खाता संख्या 129712010001014, IFSC UBIN0812978 में जमा करनी होगी। यह भी बताया गया है कि जुर्माने से बचने के लिए यह बात नहीं मानी जाएगी कि इस जनसूचना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या इस अपील की जानकारी नहीं थी।

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