जब्त प्लास्टिक के साथ चंद्रपुर नगर निगम की टीम (फोटो नवभारत)
Chandrapur Municipal Corporation Confiscated 280 kg Plastic: चंद्रपुर नगर निगम उपद्रव जांच दल ने बैन प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने रैयतवारी कॉलोनी स्थित अमरजीत गुप्ता की गुप्ता ट्रेडिंग नामक दुकान से 280 किलो प्लास्टिक ज़ब्त किया है। साथ ही, प्लास्टिक जमा करने वाले दुकानदार से 5 हज़ार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। यह कार्रवाई चंद्रपुर नगर निगम उपद्रव जांच दल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई और उक्त व्यवसायी को कड़ी चेतावनी दी गई है।
चंद्रपुर नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि उक्त अपराध दोबारा किया गया तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम सीमा में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है और प्लास्टिक की थैलियों की जमाखोरी की गुप्त सूचना देने वाले को 5 हज़ार रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की गई है।
भारी प्रतिक्रिया मिलने के बाद, प्लास्टिक की जमाखोरी की गुप्त सूचना नगर निगम तक पहुंचाई जा रही है। महाराष्ट्र प्लास्टिक एवं थर्मोकोल अधिसूचना 2018 के अनुसार, राज्य में 1 जुलाई 2022 से एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसा करने पर जुर्माना और 3 महीने की कैद की सजा का प्रावधान है।
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उक्त कार्रवाई आयुक्त एवं प्रशासक विपिन पालीवाल के मार्गदर्शन और सहायक आयुक्त अनिल कुमार घुले के प्रत्यक्ष नियंत्रण में डॉ. अमोल शेलके, भूपेश गोठे, मनीष शुक्ला, राज हजारे, शुभम खोटे, शुभम चिंचेकर, राहुल गगापल्लीवार, पूनम समुद्रे द्वारा की गई।