

राशन की सुविधा: चावल, गेहूं, आटा, दाल, खाद्य तेल, चीनी, नमक और मसाले खरीद सकेंगे यात्री।
घरेलू सामान भी उपलब्ध: साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, डायपर, शिशु आहार और स्टेशनरी की बिक्री की अनुमति।
संचालकों के लिए नियम: FSSAI मानकों का पालन, स्टॉल के आसपास सफाई और कूड़ेदान रखना अनिवार्य; चाय-कॉफी और पका भोजन प्रतिबंधित।
Grocery Kiosks At Stations Daily Essentials: रेलवे स्टेशनों पर नाश्ते, चाय, पानी के साथ यात्रियों को रोजमर्रा के जरूरतों का सामान उपलब्ध कराने की पहल की गई है। यात्रियों को चावल, दाल, आटा के अलावा तेल शैम्पू तक स्टेशन पर मिले इसके लिए मध्य रेल ने किराना कियोस्क शुरू किया है।
मध्य रेल ने गैर-किराया राजस्व (NFR) के अंतर्गत अपने सभी मंडलों के स्टेशनों और रेलवे परिसरों में किराना कियोस्क चलाने के लिए ठेके प्रदान किए हैं।
निर्धारित सूची के अनुसार, किराना कियोस्क पर चावल, गेहूं, आटा, दालें, खाद्य तेल, चीनी, गुड़, नमक, मसाले और सूखे मेवे बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा रेलवे द्वारा अनुमोदित ब्रांडों का पैकेज्ड पेयजल, जूस, ऊर्जा पेय और शीतल पेय भी उपलब्ध होंगे।
यात्रियों को बिस्कुट, चिप्स, पॉपकॉर्न, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेटबंद तैयार खाद्य पदार्थ, सॉस, जैम और अचार भी मिल सकेंगे। डेयरी एवं बेकरी उत्पादों के साथ फ्रोजन स्नैक्स, जैसे पराठे, कटलेट और नगेट्स की बिक्री की भी अनुमति होगी। आइसक्रीम रखने के लिए मध्यम आकार के डीप फ्रीजर का प्रावधान किया गया है।
कियोस्क पर साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, टिश्यू पेपर, नैपकिन और टॉयलेट पेपर जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बेची जा सकेंगी। इसके अलावा डायपर, शिशु आहार, वाइप्स, पालतू पशुओं का भोजन, स्टेशनरी और छोटी उपयोगी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति होगी।
कियोस्क पर बेची जाने वाली वस्तुओं की सूची निर्धारित कर दी है। नए निर्देशों के अनुसार, किराना कियोस्क पर कई जरूरी खाद्य पदार्थों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की बिक्री की अनुमति होगी, जबकि पका हुआ भोजन, चाय और कॉफी बेचना प्रतिबंधित रहेगा।
विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 के तहत उठाए गए इस कदम का उद्देश्य सभी स्टेशनों पर बिक्री व्यवस्था में एकरूपता लाना, स्वच्छता बनाए रखना और यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है।
इन कियोस्क पर अनुमत और प्रतिबंधित वस्तुओं की स्पष्ट सूची निर्धारित की गई है, ताकि बिक्री को व्यवस्थित किया जा सके और अनधिकृत वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाई जा सके।
मध्य रेल ने कियोस्क संचालकों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों का पालन अनिवार्य किया है। स्टॉल के भीतर और आसपास सफाई बनाए रखनी होगी।
साथ ही, स्टॉल से लगभग एक मीटर के दायरे में कचरा बैग सहित कूड़ेदान उपलब्ध कराना होगा। बताया गया कि रेलवे के इस कदम से यात्रियों को यात्रा के दौरान जरूरी सामान एक ही जगह पर मिलने की सुविधा मिलेगी।