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भंडारा: अनाज गड़बड़ी पर राशन दुकान का लाइसेंस रद्द, 34 हजार जुर्माना; आपूर्ति विभाग कार्रवाई

तुमसर में राशन दुकानदार अनिल साकुरे का लाइसेंस रद्द, 34,555 रुपये का जुर्माना, जिला आपूर्ति विभाग की कार्रवाई।

  • Author By Manish Vishwabhno | published By रूपम सिंह |
Updated On: Mar 26, 2026 | 02:50 PM
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Bhandara News: तुमसर जिला आपूर्ति विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में गड़बड़ियों के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मालवीय नगर के राशन दुकानदार अनिल रामकृष्ण साकुरे का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया है। साथ ही उन पर 34,555 का जुर्माना लगाया गया है और सुरक्षा जमा (डिपॉजिट) भी जब्त कर लिया गया है।

जिला आपूर्ति अधिकारी नरेश वंजारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संबंधित दुकान में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। यह कार्रवाई स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित मेश्राम द्वारा की गई शिकायत और उसके निरंतर फॉलोअप के बाद संभव हो सकी।

जांच में सामने आईं गंभीर गड़बड़ियां

फरवरी 2026 में की गई निरीक्षण कार्रवाई के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए—

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गेहूं का 1.16 क्विंटल स्टॉक कम पाया गया

  • चावल 6.86 क्विंटल अधिक मिला
  • चीनी के स्टॉक में भी कमी दर्ज की गई
  • आवश्यक दस्तावेज-सेल्स रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कंप्लेंट बुक, यूनिट रजिस्टर मौजूद नहीं थे
  • लाभार्थियों को ePOS मशीन की रसीदें नहीं दी जा रही थीं
  • दुकान निर्धारित समय और नियमों के अनुसार संचालित नहीं हो रही थी

जांच के दौरान दुकानदार की ओर से दी गई सफाई को विभाग ने असंतोषजनक मानते हुए खारिज कर दिया।

नियमों के तहत कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई महाराष्ट्र शेड्यूल्ड कमोडिटीज (रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 1975 के तहत की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

Tumsar ration shop license cancelled fine anil sakure supply department

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Published On: Mar 26, 2026 | 01:51 PM

Topics:  

  • Bhandara News
  • Maharashtra News

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