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तुमसर में लॉज संचालकों को पुलिस की सख्त चेतावनी, नाबालिगों को कमरा देने पर होगी कड़ी कार्रवाई
Bhandara Police Action: तुमसर पुलिस ने लॉज संचालकों को नाबालिगों को नियम विरुद्ध कमरा देने, पहचान पत्र सत्यापन, CCTV फुटेज और संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

Lodge Guidelines (सोर्सः फाइल फोटो-सोशल मीडिया)
Bhandara Lodge Management: तुमसर शहर एवं ग्रामीण परिसर में स्थित विभिन्न लॉज में स्कूली विद्यार्थियों और नाबालिगों को नियम विरुद्ध तरीके से रूम उपलब्ध कराए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में गुप्त जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है।
स्थानीय पुलिस की ओर से क्षेत्र के सभी लॉज मालिकों को आधिकारिक पत्र भेजकर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आने वाले ग्राहकों का सटीक रिकॉर्ड रखने और कानूनी नियमों का कड़ाई से पालन करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। तुमसर के पुलिस निरीक्षक सुभाष बारसे की ओर से दी गई आधिकारिक सूचना के अनुसार, लॉज या होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण विवरण एवं पहचान दस्तावेजों का गहन सत्यापन करना अब अनिवार्य होगा।
लॉज में नाबालिगों की एंट्री पर सख्ती
कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध निवारण के हित में हर ग्राहक का पूरा रिकॉर्ड लॉज के रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए. लॉज प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राहक के वैध फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र आदि का बारीकी से सत्यापन करें और उसकी एक प्रति फोटोकॉपी अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें।
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इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुत किया गया पहचान पत्र संबंधित ग्राहक का ही है या किसी और का. CCTV फुटेज को 30 दिनों तक रखना होगा सुरक्षित। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी कड़े नियम तय किए हैं।
तुमसर पुलिस ने जारी किए नए सुरक्षा निर्देश
निर्देशों के मुताबिक, लॉज परिसर के सभी सीसीटीवी कैमरे हर वक्त चालू रहने चाहिए और उनकी फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रूप से संरक्षित बैकअप रखना अनिवार्य होगा। लॉज संचालकों को प्रतिदिन यह जांच करनी होगी कि कैमरे सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं। परिसर में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करने को कहा गया है।
नाबालिगों से जुड़े मामलों पर सख्त कार्रवाई
पुलिस निरीक्षक सुभाष बारसे ने साफ चेतावनी दी है कि लॉज संचालक किसी भी प्रकार की अवैध, अनैतिक या आपराधिक गतिविधि में लिप्त न हों। विदेशी नागरिकों के ठहरने से संबंधित सभी सरकारी नियमों का पालन किया जाना चाहिए.
यदि भविष्य में नाबालिगों से संबंधित किसी भी अपराध की सूचना मिलती है और जांच में यह पाया जाता है कि संबंधित लॉज उस अपराध का स्थल था, तो इसके लिए लॉज मालिक व प्रबंधन पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ पोक्सो व अन्य गंभीर धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का पालन न करने वाले लॉज के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कदम उठाए जाएंगे।
Tumsar police lodge guidelines minor safety cctv rules
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