चेक बाउंस पर महावितरण सख्त, हर बिजली बिल पर लगेगा 885 रुपये जुर्माना
Mahadiscom Consumer Warning: महावितरण ने बिजली बिल वसूली अभियान के तहत चेक बाउंस होने पर प्रत्येक बिल पर 885 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
Bhandara News: महावितरण ने बकाया बिजली बिल वसूली अभियान के दौरान चेक बाउंस करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. कई बार लघुदाब श्रेणी के बिजली उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान चेक से करते हैं, लेकिन गलत तारीख डालना, गलत हस्ताक्षर करना, नाम की त्रुटि या खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो जाता है.
महावितरण के अनुसार कुछ उपभोक्ता कार्रवाई से बचने के लिए जानबूझकर अमान्य चेक देकर विभाग को गुमराह करते हैं. अब ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. चेक बाउंस होने पर प्रत्येक बिजली बिल पर विलंब शुल्क और जीएसटी सहित 885 रुपये का जुर्माना अगले बिल में जोड़ा जाएगा. यदि एक ही चेक से कई बिलों का भुगतान किया गया हो और वह बाउंस हो जाए, तो हर बिल पर अलगअलग जुर्माना लगाया जाएगा.
कर्मियों से दुर्व्यवहार पर मामला दर्ज इसके अलावा वसूली के दौरान कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, धमकी या हमला करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी. सरकारी कार्य में बाधा डालने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें 5 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.महावितरण ने नागरिकों से समय पर और सही तरीके से बिजली बिल का भुगतान करने की अपील की है.
