भंडारा में सरकारी कार्य आवंटन में धांधली पर जिलाधिकारी सख्त, नियम उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय
Bhandara News: भंडारा जिलाधिकारी सावन कुमार ने सरकारी कार्यों के आवंटन में अनियमितता पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि काम का वितरण केवल लॉटरी पद्धति और शासन के नियमों के अनुसार होगा।
जिलाधिकारी सावन कुमार (सो. सोशल मीडिया)
Bhandara District Collector News: भंडारा जिले में सुशिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों, मजदूर सहकारी संस्थाओं और पंजीकृत ठेकेदारों के बीच सरकारी कार्यों के आवंटन में हो रही अनियमितताओं को जिलाधिकारी सावन कुमार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है।
जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि कार्यों का वितरण किसी भी दबाव, हस्तक्षेप या सिफारिश के आधार पर न होकर केवल शासन के नियमानुसार लॉटरी पद्धति से ही किया जाए। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि पिछले कुछ समय से ऐसी गंभीर शिकायतें मिल रही हैं कि जिले की कुछ कार्यान्वयन एजेंसियां शासन के दिशानिर्देशों को ताक पर रखकर काम बांट रही हैं।
नियमों के बजाय बाहरी व्यक्तियों के प्रभाव और सिफारिशों को प्राथमिकता दी जा रही है। जिलाधिकारी ने इसे शासन निर्णय का खुला उल्लंघन बताते हुए चेतावनी दी है कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।
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शासन के नियमों के अनुसार 10 लाख रुपये तक के कार्यों में पंजीकृत नियमित ठेकेदारों के लिए 34 प्रतिशत, सुशिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों के लिए 33 प्रतिशत और भंडारा मजदूर सहकारी संस्थाओं के लिए 33 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है।
इसी तरह 10 लाख से 50 लाख रुपये तक के कार्यों में पंजीकृत ठेकेदारों के लिए 66 प्रतिशत और बेरोजगार इंजीनियरों के लिए 34 प्रतिशत कार्य आरक्षित हैं। नियमानुसार इन कार्यों का आवंटन बिना निविदा प्रक्रिया के लॉटरी पद्धति से किया जाना अनिवार्य है।
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भंडारा जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि काम आवंटन समिति के माध्यम से ही पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए। इस समिति में सार्वजनिक निर्माण मंडल के अधीक्षक अभियंता अध्यक्ष के रूप में शामिल रहेंगे।
8 जनवरी 2025 को हुई बैठक के संदर्भ में जारी इस आदेश में जिलाधिकारी सावन कुमार ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे शासन की ओर से निर्धारित प्रतिशत का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में इन निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित विभाग के दोषी अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध शासन के नियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
