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सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड का आरोपी 14 महीने बाद जेल से बाहर आएगा, अदालत ने दी अस्थायी अनुमति

Jayaram Chate Court Permission Case: बीड के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में आरोपी जयराम चाटे को अदालत ने भाई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कुछ घंटों के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दी है।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Mar 09, 2026 | 09:38 AM

संतोष देशमुख मर्डर केस (सौ. सोशल मीडिया )

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Santosh Deshmukh Murder Case Beed: महाराष्ट्र के बीड़ जिले को झकझोर देने वाले संतोष देशमुख हत्याकांड के एक आरोपी को अदालत ने कुछ घंटों के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दी है।

इस मामले में आरोपी जयराम चाटे करीब 14 महीने से जेल में बंद है। अब अदालत ने उसे अपने छोटे भाई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए अस्थायी राहत दी है।

अदालत के आदेश के अनुसार जयराम चाटे को सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक पुलिस बंदोबस्त में जेल से बाहर जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान वह अपने भाई की अंतिम संस्कार से जुड़ी धार्मिक विधियों में शामिल हो सकेगा। इस हत्याकांड में वाल्मिक कराड़ को मुख्य आरोपी माना जाता है और अन्य आरोपी भी फिलहाल जेल में बंद हैं।

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भाई के निधन के बाद अदालत में लगाया आवेदन

जानकारी के अनुसार जयराम चाटे के छोटे भाई श्रीराम चाटे का 2 मार्च को तांबवा में निधन हो गया था। हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार और धार्मिक विधियों में शामिल होने के लिए चाटे के वकील ने अदालत में विशेष आवेदन दाखिल किया था। इस आवेदन पर 6 मार्च को जिला और विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई।

सरकारी वकील ने किया विरोध

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील बालासाहेब कोल्हे ने आरोपी को अस्थायी रिहाई देने का कड़ा विरोध किया। हालांकि अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सीमित समय के लिए अनुमति देने का फैसला किया।

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जिले में चर्चा का विषय बना मामला

संतोष देशमुख हत्याकांड पहले से ही बीड जिले में काफी चर्चित रहा है। ऐसे में आरोपी को कुछ घंटों के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति मिलने के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया है कि आरोपी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम संस्कार की विधि में शामिल होने के लिए ले जाया जाए और निर्धारित समय के बाद उसे वापस जेल में लाया जाए।

Beed sarpanch santosh deshmukh murder accused court permission

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Published On: Mar 09, 2026 | 09:38 AM

Topics:  

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