छत्रपति संभाजी नगर (सौ. सोशल मीडिया )
Chhatrapati Sambhaji Nagar News In Hindi: शहर के लिए अति महत्वपूर्ण चंपा चौक से जालना रोड से संबंधित याचिका पर बुधवार, 10 सितंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति मनीष पितले और न्यायमूर्ति वाई जी खोबरागड़े की पीठ ने सरकार को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर अपनी विस्तृत स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
पीठ ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को भी स्वीकार कर लिया और उन्हें प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति ने हस्तक्षेप आवेदन में यह मुद्दा उठाया कि पिछली विकास योजना में इस सड़क की चौड़ाई 18 मीटर दिखाई गई थी। उन्होंने आशंका जताई कि अगर नई योजना में इसकी चौड़ाई 30 मीटर कर दी गई तो उनकी संपत्ति प्रभावित होगी।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी और पिछला अलाइनमेंट सही था। इसलिए, विकास योजना के अनुसार सड़क की चौड़ाई 18 मीटर ही रखने की मांग की गई। मनपा की ओर से एड। संभाजी टोपे ने पीठ को बताया कि मनपा अधिनियम 205 और 206 के अनुसार यातायात की सुविधा के लिए सड़क की चौड़ाई 30 मीटर करने का प्रस्ताव 25 जुलाई को पारित किया गया था।
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