संभाजीनगर में सड़क चौड़ीकरण पर न्यायालय की फटकार, राज्य मार्ग 39 पर विवाद; किसानों का विरोध

Illegal Road Widening: संभाजीनगर में राज्य मार्ग 39 के कथित अवैध चौड़ीकरण के खिलाफ 200 से अधिक किसानों की याचिका पर हाईकोर्ट ने विभागों को नोटिस जारी किए हैं।
Court reprimands authorities over road widening in Sambhaji Nagar; controversy over State Highway 39; farmers protest.
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Published on
Updated on

Sambhajinagar Land Acquisition: छत्रपति संभाजीनगर कन्नड़ तहसील के देवगांव रंगारी व गंगापुर तहसील के कायगांव के बीच राज्य मार्ग क्रमांक 39 के कथित अवैध सड़क चौड़ीकरण के विरोध में क्षेत्र के 200 से अधिक किसानों ने औरंगाचाद खंडपीठ में याचिका दायर की है।

इस पर सुनवाई के दौरान न्या. विभा कंकणवाड़ी व न्यायमूर्ति हितेन बेनेगांवकर की पीठ ने राजस्व विभाग व लोक निर्माण विभाग के सचिव, जिलाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, छत्रपति संभाजीनगर व राज्य बुनियादी संरचना विकास महामंडल (मुंबई) को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।

प्रकरण की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इस मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य गत वर्ष जनवरी-फरवरी से शुरू किया गया है। ठेकेदार के जरिए इसे दोनों ओर से करीब 70 से 80 फीट तक चौड़ा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में दोनों तहसीलों के कई किसानों की जमीन ली जा रही है।

इसके लिए न तो कोई भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है व न ही किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया है। यही नहीं, प्रशासन की ओर से यह भी बताया गया कि मामले में भूमि अधिग्रहण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। इसके खिलाफ किसानों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की थी, पर प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगी।

200 से अधिक किसानों ने याचिका की थी दाखिल

तदुपरांत चौड़ीकरण कार्य को अवैध बताते हुए जगन्नाथ खेड़कर, शेषराव सालुके, प्रताप नरोडे, संदीप राजपूत, मनोज पाटील, गुलाबराव शेजूल, अनिल करहाले, भीमराव जाधव, शेषराव म्हस्के संग कन्नड़ व गंगापुर के माली वाहगांव, वैरागड़, हसूल, शिरेगांव, शेकटा, शिल्लेगांव, बुट्टे वाहगांव, सिद्धनाथ वाड़गांव, मालुंजा, तांदुलवाड़ी, गंगापुर व कायगांव के करीब 200 किसानों ने एड. देवीदास शेलके के जरिए याचिका दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने संबंधित विभागों के सचिवों व प्रमुख अधिकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए, याचिकाकर्ताओं की ओर से एड। शैलके ने व सरकार की और से एड, एसबी नरवड़े ने पक्ष रखा।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com