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पैठण नगर परिषद चुनाव पर रोक! हाईकोर्ट पहुंचा मामला, उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने पर हुआ विवाद

Paithan Election: छत्रपति संभाजीनगर की पैठण नगर परिषद के वॉर्ड 6A-6B नामांकन विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिला न्यायालय का आदेश स्थगित किया गया। चुनाव आयोग ने मतदान स्थगित करने की जानकारी दी।

  • By आकाश मसने
Updated On: Nov 30, 2025 | 03:20 PM

पैठण नगर परिषद (सोर्स: सोशल मीडिया)

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Paithan Nagar Parishad Election Update: छत्रपति संभाजीनगर जिले की 6 नगर परषदों व फुलंब्री नगर पंचायत के लिए 2 दिसंबर को मतदान होने वाला है। इस बीच पैठण नगर परिषद के वॉर्ड 6 अब 6 ब से उम्मीदवारी दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन खारिज करने के जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई जिसमें चुनाव आयोग की ओर से खंडपीठ में निवेदन किया गया कि पैठण नगरपालिका का चुनाव स्थगित किया गया है। अगले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

चिह्न वितरण के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी

न्यायाधीश अरुण पेडणेकर ने चुनाव आयोग का निवेदन रिकॉर्ड पर लेकर अगली सुनवाई 1 दिसंबर, दोपहर 4 बजे रखी। हालांकि, अंतिम आदेश अब तक पारित नहीं किया गया है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि पैठण नप चुनाव में वॉर्ड 6 अ व वॉर्ड 6 बी के लिए सिद्धार्थ परदेशी व प्रियांका गव्हाणे ने पर्चे दाखिल किए थे, जो चुनाव निर्णय अधिकारी ने खारिज कर दिए। इस निर्णय को दोनों ने जिला न्यायालय में चुनौती दी।

सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने चुनाव निर्णय अधिकारी का फैसला रद्द करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए चुनाव निर्णय अधिकारी के पास वर्ग किया, इस पर चुनाव निर्णय अधिकारी ने सुनवाई लेकर 25 नवंबर को दोनों नामांकन पत्र स्वीकृत किए।

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 26 नवंबर को सभी पात्र उम्मीदवारों को चिह्न का वितरण होने के बाद पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। इस निर्णय को जिला न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बाद जिला न्यायालय ने चुनाव निर्णय अधिकारी का आदेश 28 नवंबर को रद्द किया था।

न्यायालय में दी गई चुनौती

चुनाव निर्णय अधिकारी व जिला न्यायालय के आदेश को बॉम्बे हाई को कोर्ट की छत्रपति संभाजीनगर खंडपीठ में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान एड. वीडी सपकाल ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने व नामांकन स्वीकृत होकर चिह्न वितरण के बाद पर्चा खारिज नहीं किया जा सकता। यह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप है।

यह भी पढ़ें:-  अब AI देगा बिल्डिंग की NOC, 45 दिन नहीं 48 घंटे में होगा काम, BMC ने शुरू किया ट्रायल

याचिकाकर्ताओं के राजनीतिक दलों के प्रत्याशी होने की बात भी कही गई। इस पर खंडपीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए जिला न्यायालय के 28 नवंबर के आदेश पर क्रियान्वयन नहीं करने का आदेश देते हुए चुनाव आयोग को नोटिस दिया व एक घंटे के बाद पुनः सुनवाई की।

Paithan nagar parishad ward 6 nomination case election stay update

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Published On: Nov 30, 2025 | 03:20 PM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Chhatrapati Sambhajinagar
  • Maharashtra
  • Maharashtra Local Body Elections

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