Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Sambhaji Nagar: उम्मीदवारों को झटका, निर्वाचन आयोग का नया शौचालय नियम लागू

Maharashtra Nikay Chunav: मनपा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने नया नियम लागू किया है। अब नगरसेवक पद के उम्मीदवारों को नामांकन के साथ शौचालय संबंधी शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Dec 27, 2025 | 02:53 PM

शौचालय (सौ. सोशल मीडिया )

Follow Us
Close
Follow Us:

Chhatrapati Sambhaji Nagar News In Hindi: आगामी मनपा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक नया नियम लागू किया है, जिससे नगरसेवक पद के इच्छुक उम्मीदवारों को ऐन वक्त पर बड़ा झटका लगा है।

नए निर्देशों के तहत अब उम्मीदवारों को नामांकन के साथ शौचालय से संबंधित शपथपत्र (टॉयलेट एफिडेविट) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। इस नियम के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार को यह स्पष्ट करना होगा कि उनके निवास स्थान पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध है या नहीं।

यदि शौचालय नहीं है, तो उसका कारण और भविष्य में शौचालय निर्माण की योजना का विवरण भी शपथपत्र में देना होगा। निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना और खुले में शौच जैसी समस्याओं पर रोक लगाना है।

सम्बंधित ख़बरें

नवभारत संपादकीय: एनए अनुमति की शर्त हटने से कृषि पर प्रभाव

मंत्री पद से इस्तीफा देंगे नरहरि झिरवल? कार्यालय सील होने से मची खलबली, विपक्ष को मिल गया मुद्दा

Mumbai News: परमबीर सिंह के “पाप का घड़ा” भर गया: अनिल देशमुख का तीखा हमला

Mumbai Transport Plan: MMR में जल्द दौड़ेंगी ‘पॉड टैक्सी’, उपमुख्यमंत्री शिंदे ने दिए योजना बनाने के निर्देश

अचानक लागू हुए इस नियम से कई इच्छुक उम्मीदवार असमंजस में पड़ गए हैं। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि नामांकन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन नए नियम के कारण अब अतिरिक्त दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है। वहीं, कई लोगों ने इसे समय की कमी में लागू किया गया नियम बताते हुए नाराजगी भी जताई है।

नियम में किसी को नहीं दी जाएगी छूट

निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, नियम सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से लागू होगा और किसी को भी इसमें छूट नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि शपथ अधूरा या गलत पाए जाने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है, राजनीतिक हलकों में इस नए नियम को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

ये भी पढ़ें :- Maharashtra: मराठवाड़ा की 5 मनपा पर भाजपा का फोकस, बड़ा फैसला संभव

कुछ दल इसे स्वच्छता की दिशा में सकारात्मक कदम बत्ता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे छोटे और नए उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है। मनपा चुनाव के मद्देनजर यह नया नियम उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है और आने वाले दिनों में इसका असर नामांकन प्रक्रिया पर साफ दिखाई देगा।

Municipal election new rule toilet affidavit candidates

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Dec 27, 2025 | 02:53 PM

Topics:  

  • Chhatrapati Sambhaji Nagar News
  • Hindi News
  • Maharashtra

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.