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कन्नड़ के शिक्षण प्रसारक मंडल में बड़ा फैसला, धर्मादाय आयुक्त ने अध्यक्ष सहित न्यासियों को हटाया

Shikshan Prasarak Mandal Controversy: छत्रपति संभाजीनगर के कन्नड़ स्थित श्री छत्रपति शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल में जमीन के प्लॉट बेचने और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बड़ी कारवाई की गई।

  • Written By: आंचल लोखंडे
Updated On: Mar 08, 2026 | 05:39 PM

Kannad education trust issue (सोर्सः सोशल मीडिया)

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Chhatrapati Sambhajinagar News: कन्नड़ के श्री छत्रपति शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल के प्रेसिडेंट मानसिंह पवार समेत नौ ट्रस्टियों को प्लॉट क्रॉस-सेलिंग और दूसरी गड़बड़ियों के आरोप में पद से हटा दिया गया है। इस मामले में जॉइंट चैरिटी कमिश्नर आर. एस. पावस्कर को दोषी ठहराया गया।

मिली जानकारी के मुताबिक, संस्था के डायरेक्टर बिपिन थोराट और दिलीप पाटिल ने 19 मई 2016 को चैरिटी कमिश्नर के पास इन गड़बड़ियों के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पवार और दूसरे पदाधिकारियों पर ट्रस्ट के फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1950 के सेक्शन 41-D के तहत उन्हें ट्रस्ट बोर्ड से हटाने की मांग की गई थी।

अशोक अहेर को ट्रस्ट बोर्ड से हटाने का ऑर्डर

यह फैसला करीब 9 साल, 9 महीने और 8 दिन चली सुनवाई के बाद सुनाया गया। चैरिटी कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा कि रेस्पोंडेंट ट्रस्ट की संपत्ति की सुरक्षा करने में नाकाम रहा है और उसने अपनी ड्यूटी को नज़रअंदाज़ किया है। दो मेंबर्स की पहली ही मौत हो चुकी है

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इस मामले में, ऑर्गनाइज़ेशन के प्रेसिडेंट मानसिंह पवार, वाइस-प्रेसिडेंट डॉ. पंढरीनाथ निकम, सेक्रेटरी चंद्रकांत देशमुख, मेंबर डायरेक्टर डॉ. आनंदराव महाले, कृष्णराव पाटिल, बाबासाहेब मोहिते, चिंतामनराव मोरे, डॉ. डी.डी. शिंदे और अशोक अहेर को ट्रस्ट बोर्ड से हटाने का ऑर्डर दिया गया है। हालांकि, इनमें से चिंतामनराव मोरे, डॉ. डी.डी. शिंदे और अशोक अहेर का पहले ही निधन हो चुका है।

ये भी पढ़े: छत्रपति संभाजीनगर: महावितरण का बड़ा एक्शन, फतियाबाद और पिसादेवी में 29 लोग बिजली चोरी करते धराए, केस दर्ज

प्लॉट बिक्री में गड़बड़ी के आरोप

  • ऑर्डर में कहा गया है कि डिफेंडेंट्स ने MPT एक्ट के सेक्शन 36(1) का उल्लंघन करते हुए प्लॉट नंबर 107 से 126 को गैर-कानूनी तरीके से बेचा या ट्रांसफर किया है।
  • इसके अलावा, चैरिटी कमिश्नर ने यह भी कहा कि डॉ. वी. एन. भोसले को बिना ब्याज के ट्रस्ट फंड इस्तेमाल करने की इजाज़त देकर ट्रस्ट को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया गया।
  • कन्नड़ बेस्ड इंस्टीट्यूशन के तहत सावित्रीबाई फुले कन्या विद्यालय की ज़मीन पर प्लॉट काटकर बेचने का मामला था।
  • चैरिटी कमिश्नर ने महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 41-D (c) और (d) के तहत रेस्पोंडेंट्स को ट्रस्ट बोर्ड से हटाने का ऑर्डर दिया।

Manasingh pawar trustees removed shri chhatrapati shivaji shikshan prasarak mandal

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Published On: Mar 08, 2026 | 05:39 PM

Topics:  

  • Chhatrapati Sambhaji Nagar News
  • Maharashtra
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