वालूज में नाबालिग का रोका गया विवाह, संभाजीनगर में बाल विवाह पर सख्त कार्रवाई; बाल विवाह की कोशिश नाकाम
Child Marriage Stopped: संभाजीनगर के वालूज क्षेत्र में नाबालिग लड़की की शादी की तैयारी दामिनी पथक व बालकल्याण समिति ने हल्दी रस्म के दौरान रोक दी। दस्तावेज जांच में लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई।
- Written By: अंकिता पटेल
Sambhajinagar child marriage stopped ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Chhatrapati Sambhajinagar Child Welfare Committee: छत्रपति संभाजीनगर वालूज परिसर के बड़गांव कोल्हाटी में नाबालिग लड़की की विवाह रचाने की कोशिश बीते दिन दामिनी पथक व बालकल्याण समिति ने नाकाम कर दी। दूल्हा-दुल्हन के पिताओं के निधन के बाद रिश्तेदारों ने विवाह के खर्च के वहन की जिम्मेदारी ली थी, परंतु भनक लगने पर पुलिस का दल वहां पहुंच गया।
घर में हलदी की रस्म के दौरान हुई उक्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों को वालुज परिसर के वड़गांव कोल्हाटी में नाबालिग का विवाह की तैयारियां जारी होने की सूचना मिली थी।
इसके बाद दामिनी पथक प्रमुख पुलिस उपनिरीक्षक कांचन मिरधे ने तत्काल गतिविधियां शुरू कर दी। महिला व बालकल्याण समिति की आम्रपाली बोर्ड को सूचना देकर दस्ते ने वहां भेंट दी और देखा कि विवाह का पूरा ताम-झाम जारी है तमाम रिश्तेदार भी पहुंच गए हैं।
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यही नहीं, जब पुलिस ने दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू की तो लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होने का खुलासा हुआ। सघन पूछताछ में पुलिस ने यह भी देखा कि वधू-वर पक्षों की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है व उनके पिताओं का निधन हो गया है। ऐसे में रिश्तेदारों ने विवाह के खर्च व हाथ पीले का जिम्मा उठाया था।
कानूनी पेचीदगियों से कराया अवगत
- दस्ते के साथ आए बालकल्याण समिति प्रतिनिधि व आंगनवाड़ी सेविकाओं ने संबंधितों को बालविवाह प्रतिबंधक कानून 2006 की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष होना जरूरी है।
- उससे कम आयु में लड़की का विवाह रचाना कानूनन अपराध है व इसका व्यापक असर लड़की की शिक्षा, स्वास्थ्य व भविष्य पर भी
- संभव है। पुलिस के अच्छी तरह समझाने के बाद रिश्तेदारों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली।
- रिश्तेदारों से बाकायदा लिखित गारंटी लेकर विवाह तत्काल रोका गया।
वालूज पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज
प्रकरण में नाबालिग की मां व लड़कों के रिश्तेदारों को जरूरी दस्तावेजों के साथ मंगलवार, 24 सिडको एन-12 स्थित बालकल्याण समिति के सामने पेश रहने का आदेश दिया गया है।
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विवाह रोकने में लता जाधव, कल्पना खराद सुधाकर पवार, पूजा जाधव, अमृत भोपले, सीता ढाकणे व बालू वने ने हिस्सा लिया। एमआईडीसी वालुज पुलिस थाने में कैस दर्ज किया गया है।
