Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation( सोर्स: सोशल मीडिया )
Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका में 10 स्वीकृत सदस्यों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। महानगरपालिका के सचिव नंदकिशोर भोंबे ने इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी करते हुए नामांकन प्रक्रिया, पात्रता शर्तें और चयन की रूपरेखा स्पष्ट की गई है।
यह पूरी प्रक्रिया महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तथा महाराष्ट्र महानगरपालिका नामनिर्देशित सदस्यों की पात्रता और अपात्रता नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी।
जारी सूचना के अनुसार नामनिर्देशित सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र 18 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक महानगरपालिका सचिव कार्यालय से वितरित किए जाएंगे।
यह प्रक्रिया कार्यालयीन समय में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। 19, 21 और 22 मार्च को कार्यालय अवकाश होने के कारण उन दिनों नामांकन पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।
भरे हुए नामांकन पत्र 24 मार्च से 30 मार्च 2026 के बीच स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन पत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक महानगरपालिका सचिव कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे।
इस अवधि में 26, 28 और 29 मार्च को अवकाश के कारण नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद सभी नामांकन पत्रों की जांच 1 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे महानगरपालिका आयुक्त के कक्ष में की जाएगी।
सुचना में नामनिर्देशित सदस्य बनने के लिए आवश्यक पात्रता का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति को नामनिर्देशित किया जा सकता है, जिसके पास प्रशासन, शिक्षा, विधि, अभियांत्रिकी, लेखा, सामाजिक सेवा या अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो, पात्रता के तहत राज्य में पंजीकृत और मान्यता प्राप्त व्यवसाय में कम से कम पाच वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति, कम से कम पाच वर्ष तक शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक, सेवानिवृत्त प्राचार्य, व्याख्याता या मुख्याध्यापक, सनदी लेखापाल या लागत लेखापाल के रूप में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ, इंजीनियरिंग वा विधि क्षेत्र में अनुभव रखने वाले पेशेवर भी पात्र होंगे।
इसके अतिरिक्त नगर परिषद या महानगरपालिका में मुख्य अधिकारी, सहायक आयुक्त या उप आयुक्त के रूप में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी भी पात्र माने जाएंगे। समाज कल्याण और सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय पंजीकृत सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, जिनके पास कम से कम पाच वर्ष का अनुभव है।
उन्हें भी नामनिर्देशन के लिए योग्य माना गया है। नामनिर्देशित सदस्यों की अनुशंसा करते समय आयुक्त द्वारा सदन के नेता, विपक्ष के नेता तथा मान्यता प्राप्त अथवा पंजीकृत राजनीतिक दलों और समूहों से विचार-विमर्श किया जाएगा।
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इसके साथ ही राजनीतिक दलों की सदन में संख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
महानगरपालिका प्रशासन ने इच्छुक और पात्र व्यक्तियों से निर्धारित समय और नियमों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।