

Sambhajinagar Banned Plastic Seized: प्रतिबंधित प्लास्टिक के अवैध कारोबार के खिलाफ महानगरपालिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निकट के अहिल्यानगर जिले से शहर में लाई गई 50 किलोग्राम प्लास्टिक की खेप जब्त कर ली। जांच में खेप प्रतिबंधित श्रेणी की पाए जाने पर संबंधित व्यापारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह राशि क्लीन स्ट्रीट्स एप के माध्यम से मौके पर ही ऑनलाइन वसूल की गई।
छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग को सूचना मिली थी कि आरको ट्रांसपोर्ट के गोदाम में प्रतिबंधित प्लास्टिक का एक पार्सल पहुंचा है। सूचना के आधार पर नागरिक मित्र दल ने तुरंत गोदाम पहुंचकर जांच अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान अहिल्यानगर से भेजा गया एक संदिग्ध पार्सल मिला। जब अधिकारियों ने पार्सल की जांच की तो उसमें करीब 50 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री बरामद हुई।
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पूरी खेप तत्काल जब्त कर ली गई। इसके बाद संबंधित व्यापारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। महानगरपालिका ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के बाद संबंधित व्यापारी के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। व्यापारी ने जुर्माने की पूरी राशि तत्काल ऑनलाइन जमा कर दी। जब्त प्लास्टिक को पर्यावरणीय मानकों के अनुसार नष्ट करने के लिए स्क्रैप में भेज दिया गया।
महानगरपालिका आयुक्त अमोल येडगे के निर्देश तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के उप आयुक्त नंदकिशोर भोंबे के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। नागरिक मित्र दल के प्रमुख देविदास सुसर, सुवर्णसिंह परदेशी, बालाजी साबले, जनार्दन सांगले और आनंद चावरिया ने अभियान में भाग लिया।
महानगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के भंडारण, परिवहन, बिक्री और उपयोग के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट