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Amravati News: जिलाधिकारी का सख्त आदेश, 25 सितंबर तक सुरक्षा रिपोर्ट अनिवार्य

Amravati के राजकमल रेलवे पुल का विवाद नहीं थम रहा है। इसे यातायात के लिए असुरक्षित घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी नीचे के रास्ते पुल पर यातायात शुरू है।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Sep 25, 2025 | 01:33 PM

राजकमल उडानपुल (सौजन्य-नवभारत)

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Amravati News: शहर के राजकमल रेलवे फ्लाईओवर को यातायात के लिए असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद भी इसके नीचे से रेलवे यातायात चल रहा है।

संभावित खतरे को देखते हुए जिला आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने तत्काल उपाय करने के निर्देश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी और जिला आपातकालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष आशीष येरेकर ने आदेश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी के आदेश में रेलवे और लोक निर्माण विभाग को एक संयुक्त निरीक्षण दल के माध्यम से पुल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए रेलवे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तत्काल एक संयुक्त निरीक्षण दल गठित करें, इस दल में पुल को असुरक्षित घोषित करने वाले संरचनात्मक सलाहकार को भी शामिल करने की सूचना दी गई।

यह दल रेल यातायात के लिए खतरे का आकलन करेगा और पुल की संरचना की वर्तमान स्थिति की जांच करेगा। हालांकि पुल पर यातायात बंद है, पुल के नीचे से रेल यातायात चल रहा है, इसलिए दल को पुल को सुरक्षित बनाने या उसे गिराए जाने तक रेल यातायात को रोकने, मार्ग बदलने या नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता पर रिपोर्ट देनी होगी। यह संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशें 25 सितंबर तक जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

रिपोर्ट की आज अंतिम तिथि

उक्त आदेश के अनुसार रेलवे को निर्देश दिए गए हैं। इसमें संयुक्त निरीक्षण की सिफारिशों के अनुसार, रेल यातायात को रोकना, डायवर्ट करना या नियंत्रित करना, पुल के गडरों और अधिरचना के नियंत्रित और सुरक्षित प्रक्रिया के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर उसे 25 सितंबर तक प्रस्तुत करें, पुल का काम पूरा होने तक यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी ट्रेनों पर गति सीमा लागू करें, संरचना में किसी भी बदलाव की निगरानी के लिए पूर्णकालिक निगरानी कर्मचारी नियुक्त करना, वास्तविक समय निगरानी प्रणाली में झुकाव मीटर और दरार प्रसार गेज स्थापित करना, और आपातकालीन स्थितियों के लिए आवश्यक उपकरण और टीमों को भी तैयार रखने के निर्देश विभागीय रेलवे व्यवस्थापक नागपुर और भुसावल रेलवे विभाग को दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें – Solar Power से रोशन होगा अमरावती पुलिस आयुक्तालय, 105 किलोवॉट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू

आदेश में यह भी कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग यह सुनिश्चित करे कि रेलवे ट्रैक के नीचे बेलपुरा जाने वाली समानांतर सड़क यातायात के लिए सुरक्षित है तथा इसका निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करे, नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नोटिस बोर्ड व अन्य उपाय किए जाएं, तथा यदि आदेश का तत्काल पालन नहीं किया गया तो राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

The district emergency management authority has given instructions to take immediate measures for rajkamal railway bridge

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Published On: Sep 25, 2025 | 01:33 PM

Topics:  

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