अमरावती पुलिस अलर्ट! MPSC परीक्षा में नियम तोड़े तो होगी IPC धारा 223 के तहत कार्रवाई
Maharashtra Public Service Commission के द्वारा 29 सितंबर को महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-2024 की परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आदेश जारी किए गए है।
- Written By: अपूर्वा नायक
अमरावती न्यूज
Amravati News In Hindi: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग द्वारा 29 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होने वाली महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-2024 के लिए सुरक्षा व्यवस्था का आदेश जारी किया गया है। यह परीक्षा पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के 6 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
अमरावती पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़-भाड़ और अव्यवस्था को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी।
21 सितंबर 2025 से परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति या वाहन को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय परीक्षा से संबंधित व्यक्तियों या अधिकारियों के। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। केवल वे अधिकारी और कर्मचारी, जो परीक्षा के कार्यों से जुड़े हैं, या परीक्षा में बैठे छात्र ही अपने वाहनों को पार्क कर सकते हैं।
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एग्जाम के टाइम पर आसपास के क्षेत्र में होगी रोकथाम
इसके अलावा, केंद्र के आसपास के क्षेत्र में टेलीफोन बूथ, फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर दुकानें, और खाद्य दुकानों को परीक्षा के समय बंद रखा जाएगा। पुलिस आयुक्तालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस निरीक्षक विशेष शाखा, अमरावती शहर ने सभी नागरिकों से सहयोग और शांति बनाए रखने की अपील की है। इस दौरान कड़ी निगरानी रखने की बात कही भी की है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी किया गया है और यह 21 सितंबर तक लागू रहेगा।
