शराबी पिता से 3 वर्षीय बच्ची मां के सुपुर्द, दर्यापुर न्यायालय का फैसला
Domestic violence Case Amravati: अमरावती में घरेलू हिंसा के मामले में न्यायालय ने तीन वर्षीय बच्ची को शराबी पिता से हटाकर उसकी मां के सुपुर्द किया।
- Written By: आंचल लोखंडे
शराबी पिता से 3 वर्षीय बच्ची मां के सुपुर्द (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Amravati News: चांदूर बाज़ार तहसील के आसेगांव पूर्णा थाना क्षेत्र के एक गांव में शराब के आदी पति ने अपनी पत्नी से मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसने तीन वर्षीय बेटी को भी मां से छीन लिया। पीड़िता ने तहसील संरक्षण अधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर बच्ची को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया है।
घटना के बाद पीड़िता तुरंत दर्यापुर तहसील के तालुका संरक्षण अधिकारी प्रफुल्ल पुरी के कार्यालय पहुंची और विस्तृत जानकारी दी। मामले को पारिवारिक हिंसा का गंभीर प्रकरण मानते हुए पुरी ने तत्काल पीड़िता की ओर से दर्यापुर दिवाणी एवं फौजदारी न्यायालय में प्रकरण दायर कराया। पीड़िता ने शपथपत्र में स्पष्ट किया कि उसका पति शराब का आदी है, प्रतिदिन नशा करता है, गाली-गलौज और मारपीट करता है, और उसके ताबे में बच्ची का रहना उसकी सुरक्षा के लिए खतरनाक है।
न्यायालयीन आदेश प्राप्त
पीड़िता की गुहार को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने तत्काल हस्तक्षेप कर तीन वर्षीय बच्ची के अंतरिम संरक्षण का आदेश मां के पक्ष में जारी किया। न्यायालयीन आदेश प्राप्त होते ही संरक्षण अधिकारी प्रफुल्ल पुरी ने चांदूर बाज़ार के तहसील संरक्षण अधिकारी कुलदीप गावंडे से संपर्क कर पूरी जानकारी साझा की। दोनों अधिकारियों ने एक मत व्यक्त किया कि बच्ची को व्यसनाधीन पिता के पास छोड़ना असुरक्षित है।
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तीन वर्षीय बेटी का सुरक्षित संरक्षण वापस
इसके बाद दोनों अधिकारियों ने आसेगांव पूर्णा पुलिस थाने के थाना प्रभारी तेलगोटे से मुलाकात कर आवश्यक पुलिस सहायता मांगी। थाना प्रभारी ने तत्काल पुलिस उपनिरीक्षक पाटिल, अरविंद केराम और महिला कर्मचारी सीमा इंगले को टीम के साथ भेजा।
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पुलिस और संरक्षण अधिकारियों की संयुक्त टीम ने गैर-अर्जदार के घर पहुंचकर बच्ची को सुरक्षित तरीके से पिता के पास से लेकर पीड़िता को सुपुर्द कर दिया।इस प्रकार अदालत के आदेश और प्रशासनिक तत्परता के चलते पीड़िता को उसकी तीन वर्षीय बेटी का सुरक्षित संरक्षण वापस मिल सका।
