अमरावती में नवरात्रि के दौरान यातायात में होगा बदलाव, अंबादेवी–एकवीरा देवी मंदिर में लगेगी श्रद्धालु

Amravati News: अमरावती में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अंबादेवी–एकवीरा देवी परिसर में नवरात्र उत्सव और यात्रा महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी। पुलिस ने इसके लिए नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की।
अमरावती संभाग की सात नगरपालिका पर संकट
अमरावती संभाग की सात नगरपालिका पर संकट
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Amravati Traffic Arrangements News: अमरावती शहर में अंबादेवी–एकवीरा देवी संस्थान परिसर में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नवरात्र उत्सव और यात्रा महोत्सव आयोजित होगा। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) श्याम घुगे ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

सभी वाहनों के लिए बंद रहेंगे यह मार्ग

21 सितंबर रात 12.01 बजे से 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक राजकमल चौक से अंबा गेट तक, साबनपुरा खिड़की से गांधी चौक तक, ओसवाल भवन से गांधी चौक तक, डॉ. धवड़ क्लिनिक से गांधी चौक तक, मुख्य पोस्ट ऑफिस रोड से गांधी चौक तक, भुतेश्वर चौक से गांधी चौक तक, नमुना से अंबादेवी मंदिर तक जाने वाले सभी छोटे रास्ते, सक्करसाथ से भाजी बाजार जैन मंदिर तक, अंबा गेट से औरंगपुरा मार्ग होते हुए अंबादेवी मंदिर मार्ग सभी वाहनों के लिए बंद रहेगा। इसी तरह अमरावती शहर के टांगा पाडाव से साबनपुरा पुलिस चौकी होते हुए प्रभात चौक तक का मार्ग संकरा होने के कारण भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा।

पर्यायी मार्ग का करें उपयोग

मालवाहक और भारी वाहन अकोला वाय पॉइंट, सुपर हाईवे, कोंडेश्वर टी पॉइंट, बगिया टी पॉइंट, एमआईडीसी, दस्तुर नगर चौक, बियानी चौक होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।

पार्किंग व्यवस्था

श्रद्धालुओं के लिए नेहरू मैदान, ओसवाल भवन मैदान, मुधोलकर पेठ मैदान, ओसवाल भवन से गद्रे चौक मार्ग, एचवीपीएम से रवि नगर मार्ग (एक तरफ), साबनपुरा चौक से जवाहर गेट मार्ग (एक तरफ) वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई। गांधी चौक स्थित देवस्थान पार्किंग और मंदिरों से 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

आपातकालीन सेवाओं हेतु छूट

एम्बुलेंस, अग्निशमन और कानून व्यवस्था से जुड़े वाहनों पर ये नियम लागू नहीं होंगे। पुलिस ने श्रद्धालु और नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों और नियमों का पालन करें। उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई की जाएगी, ऐसी सूचना दी गई है।

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