अमरावती के 37 हजार किसानों को बड़ी राहत, अतिवृष्टि-बाढ़ मुआवजे के लिए 44.21 करोड़ मंजूर

Flood Affected Farmers: अमरावती जिले में जून से अगस्त 2026 के दौरान अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित 37,015 किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने 44 करोड़ 21 लाख 33 हजार रुपये मंजूर किए हैं।
amravati flood heavy rain farmer compensation 44 crore
अमरावती किसान मुआवजा(सोर्सः सोशल मीडिया
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Highlights:

  • अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित अमरावती जिले के किसानों के लिए सरकार ने 44 करोड़ 21 लाख 33 हजार रुपये की सहायता मंजूर की है।

  • जिले की 10 तहसीलों के 37 हजार से अधिक किसान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं।

  • जून से अगस्त 2026 के दौरान कुल 40,957.12 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा।

Amravati Farmer Compensation: अमरावती जिले में जून से अगस्त 2026 के दौरान हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए शासन ने 44 करोड़ 21 लाख 33 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की है।

इस निधि से जिले के 37 हजार से अधिक प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जिले के किसानों की मदद हेतु पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का विशेष प्रयास रहा।

40 हजार 957.12 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जिले के अमरावती, भातकुली, नांदगांव खंडेश्वर, चांदूर रेलवे, अंजनगांव सुर्जी, धामणगांव रेलवे, धारणी, चिखलदरा, मोर्शी और तिवसा तहसीलों में बड़े पैमाने पर कृषि फसलों का नुकसान हुआ था। इन दस तहसीलों में कुल 40 हजार 957.12 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ, जबकि 37 हजार 15 किसान इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए। शासन द्वारा मंजूर सहायता निधि के तहत अंजनगांव सुर्जी और नांदगांव खंडेश्वर तहसीलों के प्रभावित किसानों को सीधे आर्थिक लाभ दिया जाएगा।

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मंजूर सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

अंजनगांव सुर्जी तहसील में 32 किसानों की 7.45 हेक्टेयर स्थायी भूमि के नुकसान के लिए 3 लाख 50 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, नांदगांव खंडेश्वर तहसील में 2,506 प्रभावित किसानों की 761.21 हेक्टेयर कृषि भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए 1 करोड़ 42 लाख 19 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को मिलने वाली सहायता राशि किसी भी बैंक द्वारा कर्ज की वसूली अथवा अन्य बकाया रकम के लिए समायोजित नहीं की जा सकेगी।

प्रशासन की जानकारी अनुसार मंजूर सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी। यह सहायता केवल अल्पभूधारक और अत्यल्पभूधारक किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर की सीमा तक प्रदान की जाएगी।

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वेबसाइट पर मिलेगी सूचना

निवासी उपजिलाधिकारी संतोष कोकडे ने कहा कि सहायता वितरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी किसानों की सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इससे किसानों को सहायता मिलने की स्थिति और लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस संबंध में सभी संबंधित तहसीलदारों को सख्त निर्देश जारी किए है।

प्रमुख आंकड़े

  • कुल मंजूर निधि : 44 करोड़ 21 लाख 33 हजार रुपये

  • प्रभावित किसान : 37,015

  • प्रभावित कृषि क्षेत्र : 40,957.12 हेक्टेयर

  • प्रभावित तहसीलें : 10

  • सहायता की अधिकतम सीमा : प्रति किसान 2 हेक्टेयर

  • राशि वितरण : डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में

  • बैंकों को निर्देश: सहायता राशि से कर्ज की वसूली नहीं होगी।