अमरावती कोर्ट का फैसला, नाबालिग छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद
अमरावती में नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी सागर तितुरमारे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। जानें इस जघन्य अपराध के बारे में।
Amravati Crime: अमरावती विशेष जिला व सत्र न्यायालय ने नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी सागर विठोबाजी तितुरमारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अमरावती में न्यायाधीश यशवंत आनंद गोस्वामी की अदालत ने दिया।
यह घटना 6 जनवरी 2020 को दत्तापुर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। मृतक नाबालिग, जो कि कक्षा 12 की छात्रा थी, को आरोपी ने पहले से ही परेशान कर रहा था।17 सितंबर 2019 को, जब नाबालिग स्कूल जा रही थी, तब आरोपी ने उसे भगाकर ले गया और अगले दिन उसे घर के सामने छोड़ दिया। नाबालिग ने अपने पिता को बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर धमकाया था।
इस मामले की शिकायत नाबालिग के पिता ने धामणगांव रेलवे थाने में की थी, लेकिन पुलिस निरीक्षक रविंद्र सोनवणे ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार, 6 जनवरी 2020 को, जब नाबालिग स्कूल जा रही थी, तब आरोपी ने उसे क्रीडा संकुल के मैदान में ले जाकर चाकू से हत्या कर दी।
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इस मामले में सहायक सरकारी अभियोक्ता दीपक आंबलकर ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। हालांकि, इस मामले में पुलिस निरीक्षक सोनवणे के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी, जो अभी न्यायालय में लंबित है।
