जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव के लिए 13 को होगा आरक्षण ड्रा, SC-ST और OBC के लिए रिजर्व होंगी सीटें

Akola News: अकोला जिला में राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला परिषद और उसके अंतर्गत पंचायत समितियों के सदस्य पदों के लिए आरक्षण के लिए 13 अक्टूबर को ड्रा निकालने की घोषणा की।
Akola News: अकोला जिला में राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला परिषद और उसके अंतर्गत पंचायत समितियों के सदस्य पदों के लिए आरक्षण के लिए 13 अक्टूबर को ड्रा निकालने की घोषणा की।
अकोला न्यूज
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Maharashtra Local Body Elections: राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि जिला परिषद और उसके अंतर्गत पंचायत समितियों के सदस्य पदों के लिए आरक्षण निर्धारण हेतु 13 अक्टूबर को ड्रा निकाला जाएगा। इस घोषणा के बाद जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई संभावित उम्मीदवारों ने संभावित आरक्षण को ध्यान में रखते हुए अनुकूल चुनाव क्षेत्र (गण) की तलाश शुरू कर दी है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण चक्रानुक्रम के आधार पर किया जाएगा, जिससे कुछ उम्मीदवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है, तो कुछ के लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा।

प्रभाग रचना पर अंतिम मुहर

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 मई को ओबीसी आरक्षण संबंधी याचिका पर निर्णय दिए जाने के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रभाग रचना पर अंतिम मुहर लग चुकी है और निर्वाचन विभाग ने चुनाव क्षेत्रवार आरक्षण की नियमावली भी जारी कर दी है। अब आरक्षण प्रक्रिया का कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है।

आरक्षण की प्रक्रिया और नियमावली

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति व अनु।जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण संबंधित वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। साथ ही, पिछली चुनावों में जो सीटें आरक्षित नहीं थीं, उन्हें इस बार चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षित किया जाएगा। ओबीसी वर्ग के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होगी। यह चुनाव इन नए नियमों के तहत चक्रानुक्रम की पहली चुनाव प्रक्रिया मानी जाएगी।

आरक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

  • 10 अक्टूबर को जिलाधिकारी द्वारा आरक्षण ड्रा संबंधी सूचना प्रकाशित की जाएगी।
  • 13 अक्टूबर को आरक्षण ड्रा निकाला जाएगा और उसी दिन प्रारूप अधिसूचना जारी की जाएगी।
  • 14 से 17 अक्टूबर तक प्रारूप पर आपत्तियां और सुझाव दाखिल किए जा सकेंगे।
  • सभी प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर 3 नवंबर को अंतिम आरक्षण की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

इस प्रक्रिया के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की औपचारिक घोषणा की संभावना प्रबल हो गई है। राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की निगाहें अब 13 अक्टूबर को होने वाले आरक्षण ड्रा पर टिकी हैं, जो उनके चुनावी भविष्य की दिशा तय करेगा।

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