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माता-पिता के सामने युवती से छेड़खानी, आरोपी को तीन साल के कैद की सजा

  • By navabharat
Updated On: Apr 17, 2023 | 10:16 PM

छात्रा से छेड़छाड़ (प्रतीकात्मक तस्वीर)

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अकोला. प्रकरण में आरोपी ने पीड़ित लड़की के घर के सामने जाकर उसके घर के सामने की लाइट तोड़ी तथा लड़की को घर से बाहर बुलाकर लड़की के माता-पिता के सामने कहा, ‘मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, कोई बीच में आए तो ध्यान रखना, मैं सबको देख लूंगा’ ऐसी धमकी देते हुए युवती से छेड़खानी की.

प्रकरण में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.पी. गोगरकर ने आरोपी शुभम नागलकर (21) निवासी मारोती नगर, बालापुर नाका, पुराना शहर को तीन साल के कड़े कैद सजा सुनाई. लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 20 नवंबर, 2019 को रात करीब 1 बजे आरोपी शुभम नागलकर और उसका भाई सोनू नागलकर घर आए. उन्होंने घर के सामने की लाइट तोड़ दी और दरवाजे की घंटी बजाकर दरवाजा खोलने को कहा. जब माता-पिता और लड़की बाहर आए तो आरोपी शुभम नागलकर ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे धमकी देते हुए कहा कि ‘मैं लड़की से शादी करने जा रहा हूं, कोई बीच में आया तो सोच लेना’ ऐसा कहते हुए दोनों भाइयों ने गालीगलौच की.

इसी तरह आरोपी शुभम नागलकर हमेशा युवती का पीछा करता था और अश्लील बाते करता था. ऐसी शिकायत के आधार पर पुराना शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया थ. जांच अधिकारी एपीआई संगीता रंधे ने जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. सरकारी पक्ष ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया.

सरकारी पक्ष के साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी शुभम नागलकर को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास और तीन हजार रु. अर्थदंड एवं जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी. सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील शीतल भुतड़ा ने पक्ष रखा. उन्हें पुलिस अधिकारी वैशाली कुंबलवार की मदद मिली.

Girl molested in front of parents accused sentenced to three years imprisonment

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Published On: Apr 17, 2023 | 10:16 PM

Topics:  

  • Akola News
  • Girl Molestation

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