अकोला न्यूज
Akola News In Hindi: उपभोक्ता मंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता सुरेशचंद्र दीक्षित को उनकी चोरी हुई दुपहिया वाहन के बीमा दावे की राशि 45 दिनों के भीतर 6 प्रश वार्षिक ब्याज सहित अदा करे।
साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए अतिरिक्त 8 हजार रु का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है। दीक्षित ने अपनी होंडा एक्टिवा का बीमा उक्त कंपनी से कराया था। लेकिन बीमा अवधि समाप्त होने से पहले ही उनकी गाड़ी घर के परिसर से चोरी हो गई थी। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बीमा दावा प्रस्तुत किया। परंतु कंपनी ने दावा अस्वीकार कर दिया।
इसके बाद दीक्षित ने एड इलियास शेखानी के माध्यम से कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन कंपनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंततः उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज की। मंच ने साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर कंपनी को दोषी ठहराते हुए 28,000 रु की बीमा राशि 6 प्रश ब्याज सहित 45 दिनों में अदा करने का आदेश दिया है।
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साथ ही मानसिक तनाव के लिए 8,000 रु अतिरिक्त देने को कहा है। मंच ने अपने आदेश में यह भी टिप्पणी की कि बीमा कंपनियां पॉलिसी बेचने में जितनी तत्परता दिखाती हैं, उतनी ही निष्क्रियता दावे के भुगतान में दिखाई देती है। कई स्वास्थ्य और वाहन बीमा धारकों को भी इसी प्रकार के अनुभव होते हैं। यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।