अकोला न्यूज
Akola News In Hindi: मुंबई उच्च न्यायालय की सख्त चेतावनी के बाद भी शहर में अवैध होर्डिंग और बैनरों का जाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अकोला महानगरपालिका द्वारा बार-बार की जा रही कार्रवाई के बावजूद शहर के प्रमुख चौराहें और सड़कें अनधिकृत होर्डिंग्स से भरी पड़ी हैं, जिससे न केवल शहर की सुंदरता बिगड़ रही है, बल्कि यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है।
मनपा के अनुसार, मार्च महीने से अब तक 768 अवैध बैनर और होर्डिंग्स हटाए गए हैं और जिम्मेदार लोगों से कुल 5,200 रु। का जुर्माना वसूला गया है। बावजूद इसके बैनरबाजी का सिलसिला थमने के बजाय और तेज हो गया है।
त्योहारों और चुनावी माहौल ने इसे और बढ़ावा दिया है। शहर के जयहिंद चौक, नेहरू पार्क चौक, सरकारी विश्रामगृह परिसर, टावर चौक, उड़ान पुल, अग्रसेन चौक, महात्मा गांधी चौक, अशोक वाटिका चौक, कौलखेड चौक, जेल चौक, रतनलाल प्लॉट चौक, जठारपेठ चौक, दुर्गा चौक, स्टेशन चौक, सातव चौक, सुभाष चौक सहित प्रमुख रास्तों के दोनों ओर बिना अनुमति के बड़े-बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं।
कई स्थानों पर बिजली के खंभों तक पर बैनर टांग दिए गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है, वाहन चालकों का ध्यान रास्ते से भटकर कर बैनरों पर जा रहा है और इसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। मनपा के नियमों के मुताबिक, महापुरुषों की प्रतिमा के आसपास, सरकारी इमारतों और उड़ान पुलों पर बैनर लगाने की अनुमति नहीं है। मनपा द्वारा बैनर लगाने के लिए विशेष स्थान और समय तय किया जाता है, लेकिन नियमों को नजरअंदाज करते हुए लोग मनमाने ढंग से होर्डिंग्स लगा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि इन अवैध होर्डिंग्स और बैनरों से शहर का स्वरूप बिगड़ रहा है और प्रशासन इस पर आंखें मूंदे बैठा है। लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
हाल ही में गणेशोत्सव और ईद का उत्सव समाप्त हुआ है, जबकि अब नवरात्र, गरबा महोत्सव, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार सामने हैं। इसके अलावा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे माहौल में बधाई संदेश देने और प्रचार करने के लिए नेताओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों द्वारा अवैध होर्डिंग्स और बैनरों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है।
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अकोला सहायक अतिक्रमण उन्मूलन अधिकारी चंद्रशेखर इंगले ने कहा है कि यदि आप शहर में कहीं भी बैनर, होर्डिंग या किसी भी प्रकार का बोर्ड लगाना चाहते हैं, तो आपको नियमानुसार मनपा प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अन्यथा, उक्त अनाधिकृत बैनर, होर्डिंग हटा दिए जाएंगे और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना भी लगाया जाएगा।