काटेपूर्णा प्रकल्प में घटा जलसंचय, अकोला मनपा ने पानी बचाने के लिए जारी किए सख्त निर्देश

Akola Water Saving Measures: अकोला के काटेपूर्णा प्रकल्प में सिर्फ 17.38% उपयोगी जलसंचय बचा है। संभावित जलसंकट को देखते हुए मनपा ने निर्माण, कार वॉश में नल के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगाई है।
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अकोला मनपा जलसंकट(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Akola Municipal Corporation: वर्तमान में काटेपूर्णा प्रकल्प में केवल 17.38 प्रश उपयोगी जलसंचय शेष रहने से संभावित जलसंकट को देखते हुए अकोला मनपा ने पानी बचाने के लिए कड़ा नियोजन किया है।

मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने ने नागरिकों, सोसायटियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पानी का सोच-समझकर उपयोग करने की अपील करते हुए पेयजल के दुरुपयोग पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 5 अक्टूबर को काटेपूर्णा प्रकल्प में 15.01 दलघमी यानी 17.38 प्रश. उपयोगी जलसंचय उपलब्ध है।

निर्माण और कार वॉश में नल के पानी पर रोक

इसे देखते हुए मनपा ने अभी से पानी के उपयोग को नियंत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी है। नए मकान, इमारत, प्लास्टर, स्लैब और क्यूरिंग सहित किसी भी निर्माण कार्य में मनपा के नल के पानी का इस्तेमाल करने पर सख्त रोक रहेगी।

कार वॉशिंग सेंटर, सर्विस सेंटर, होटल, लॉज, मंगल कार्यालय, स्विमिंग पूल और लॉन में भी मनपा के पानी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। शिलोडा और पीकेवी परिसर स्थित मलजल शुद्धीकरण केंद्रों से उपलब्ध उपचारित पानी का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। मनपा का पानी इस्तेमाल पाए जाने पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

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सोसायटियों के लिए भी निर्देश

अपार्टमेट, कॉलोनी और सोसायटियों में उपलब्ध पानी के अनुसार प्रतिदिन पानी का वितरण करने तथा पानी की टंकियों में ओवरफ्लो रोकने के लिए स्वचालित कटऑफ प्रणाली लगाने के निर्देश दिए गए हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल और शैक्षणिक संस्थानों को नलों में एरेटर नोजल लगाने को कहा गया है। ग्राहकों को पीने के लिए शुरुआत में आधा गिलास पानी देने की सलाह दी गई है।

पेयजल का उपयोग वाहन, आंगन या सड़क धोने तथा निर्माण कार्य में करने पर नागरिकों या सोसायटियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी अवैध नल कनेक्शन और पानी चोरी पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाइपलाइन फटने, नल में लीकेज या निर्माण कार्य में मनपा के पानी के उपयोग की सूचना 0724-2434412 पर देने की अपील की गई है, सुचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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पानी की बर्बादी पर कार्रवाई

मनपा के नल से सीधे मोटर लगाकर पानी खींचने तथा नल के पानी से आंगन, सड़क, वाहन और पशु धोने पर रोक लगाई गई है। प्रत्येक नल पर टोंटी या वाल्व लगाना अनिवार्य रहेगा। इसका पालन नहीं करने पर संबंधित नल कनेक्शन तत्काल काटा जा सकता है।

मनपा ने नागरिकों से स्नान के लिए शॉवर के बजाय बाल्टी का उपयोग करने, ब्रश, दाढ़ी और बर्तन धोते समय नल लगातार खुला नहीं रखने तथा घरों में पानी की लीकेज तत्काल दुरुस्त करने की अपील की है। सब्जी और चावल धोने के पानी का पुनः उपयोग करने तथा वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल 3 दिन में एक बार करने की सलाह दी गई है।

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