

Akola ST Bus: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) की बसों में सरकारी यात्रा छूट का लाभ लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों के लिए अब एनसीएमसी कार्ड जरूरी होगा। 1 अक्टूबर 2026 से यात्रा छूट का टिकट केवल एनसीएमसी कार्ड अथवा उसके क्यूआर कोड वाली रसीद के माध्यम से ही दिया जाएगा। ऐसे में संबंधित लाभार्थियों के पास कार्ड बनवाने के लिए अब केवल 3 दिन शेष हैं।
इससे पहले तकनीकी अड़चनों के कारण वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों को पुरानी व्यवस्था के तहत छूट का लाभ दिया जा रहा था। एनसीएमसी यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से एसटी बस यात्रा का शुल्क डिजिटल तरीके से अदा किया जा सकता है।
महामंडल ने सितंबर से वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली यात्रा छूट के लिए एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, कार्ड प्रणाली के सर्वर पर यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण यात्रा के दौरान छूट वाले टिकट जारी करने में तकनीकी समस्याएं सामने आईं।
इसके बाद सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों को 30 सितंबर तक पुरानी कार्यप्रणाली के अनुसार एसटी यात्रा की छूट देने के निर्देश जारी किए गए थे। महामंडल के परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य के विभाग नियंत्रकों को सूचना जारी की थी। संबंधित डिपो प्रबंधकों को अपने अधीन आने वाले आगारों के वाहक, चालक और परिवहन कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे।
1 अक्टूबर से रियायती यात्रा के नियम में बदलाव होगा। सरकारी छूट का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास एनसीएमसी कार्ड अथवा उसका क्यूआर कोड वाली रसीद होना आवश्यक रहेगा। जिन यात्रियों के पास सक्रिय एनसीएमसी कार्ड उपलब्ध है, उन्हें उसी कार्ड के माध्यम से एसटी यात्रा का रियायती टिकट दिया जाएगा।
वहीं, कार्ड के लिए प्रक्रिया पूरी करने वाले यात्रियों के लिए क्यूआर कोड वाली रसीद भी मान्य रहेगी। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों से 30 सितंबर तक एनसीएमसी कार्ड अथवा क्यूआर कोड वाली रसीद प्राप्त करने की अपील की गई है। अंतिम तिथि के बाद पंजीकरण की व्यवस्था को लेकर स्पष्टता नहीं होने के कारण यात्रियों से अंतिम दिन का इंतजार नहीं करने का आह्वान किया गया है।