

Akola BLO Document Verification: विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नोटिस प्राप्त मतदाताओं के घर मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) स्वयं पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसके आधार पर मतदाता पंजीकरण अधिकारी अथवा सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी निर्णय लेंगे। जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने सभी संबंधित मतदाताओं से बीएलओ को आवश्यक सहयोग देने की अपील की है।
जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने बताया कि जिन मतदाताओं को मतदाता सूची मिलान में विसंगति अथवा तकनीकी खामियों के कारण सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें आयोग के संशोधित निर्देशों के अनुसार अब व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।
बीएलओ सीधे उनके निवास पर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे नोटिस प्राप्त मतदाता आवश्यक प्रमाण एक दस्तावेज संबंधित बीएलओ को व्हाट्सएप के माध्यम से भी उपलब्ध करा सकते हैं। तकनीकी विसंगति वाले मामलों में केवल संबंधित खामी से जुड़े दस्तावेज अथवा बीएलओ की जांच रिपोर्ट और पंचनामा के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। केवल विशेष परिस्थितियों में, जब निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध न हों या उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेना संभव न हो, तब संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी या सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई करेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। जिन मामलों में उपलब्ध प्रमाण पर्याप्त नहीं होंगे, उनमें मतदाता को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा तथा आवश्यक सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। मतदाताओं से संपर्क संग्रहण के लिए बीएलओ राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने सभी संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि दस्तावेज जमा करने हेतु घर आने वाले BLO को पूरा सहयोग प्रदान करें।
मतदाता पंजीकरण के लिए 3, 4, 10 और 11 अक्टूबर को आयोजित विशेष बूथ स्तरीय शिविरों में भी नोटिस प्राप्त मतदाता अपने दस्तावेज जमा कर सकेंगे। निर्देशों के अनुसार बेघर मतदाताओं, श्रमिकों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, आदिवासी समाज विशेषकर पीवीटीजी वर्ग तथा अनाथ श्रेणी के मतदाताओं के लिए विशेष शिविर एवं सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।