

Cooperative Societies Akola News: अकोला जिले में अवैध साहूकारी का जाल आखिरकार उजागर हुआ है। कृषि उपज बाजार समिति में ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर साहूकारी करने वाले दिलीप बाफणा और चेतन बाफणा के खिलाफ महाराष्ट्र साहूकारी (नियमन) अधिनियम 2014 के तहत सिविल लाइन्स पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होते ही दोनों फरार हो गए हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
पातुर में कार्यरत सहायक निबंधक दीपक उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अकोला ने धारा 16 के तहत जांच के आदेश दिए थे। इसके अनुसार 29 नवंबर 2024 को विशेष पथक ने एक साथ तीन ठिकानों पर छापेमारी की। विवेकानंद आश्रम के समीप सुधीर कॉलनी में दिलीप बाफणा का घर, भारत विद्यालय के समीप सिद्ध निवास में चेतन बाफणा का निवास स्थान और कृषि उपज बाजार समिति में बाफणा ट्रेडिंग कंपनी का दूकान क्रमांक 5 की तलाशी ली गई। सुबह 11 बजे से दोपहर तक चली इस कार्रवाई में लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए गए।
कार्रवाई के बाद आरोपियों को सुनवाई का अवसर दिया गया। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि बाफणा चाचा-भतीजा द्वारा किए गए व्यवहार सीधे-सीधे अवैध साहूकारी के अंतर्गत आते हैं। इसके आधार पर जिला उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अकोला ने 29 जनवरी को धारा 39 के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।
अवैध साहूकारी प्रकरण में खदान पुलिस थाने में भी पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें वीएचबी कॉलनी के राजरतन सोनू, गड्डम प्लॉट के उमेश पातोड, सिंधी कैंप की कच्ची खोली के मनोहर कपलानी और दिनेश कपलानी, तथा पायल बंगले के पीछे संदेश नगर निवासी संतोष अहिर शामिल हैं। इन सभी पर महाराष्ट्र साहूकारी (नियमन) अधिनियम 2014 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।