Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • हेल्थ
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Diwali 2025 |
  • Ind vs Aus |
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

अकोला में चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी शेख एजाज को 6 माह की सजा

Akola News: अकोला कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में शेख एजाज शेख शकूर को 6 माह कैद और 4.98 लाख रुपये की भरपाई का आदेश दिया। मामला गोदावरी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑप. सो.लि. की ओर से दर्ज कराया गया था।

  • By आकाश मसने
Updated On: Oct 20, 2025 | 02:49 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Akola Cheque Bounce Case: अकोला की अदालत ने चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी शेख एजाज शेख शकूर (इंदिरा नगर, अकोट फैल, अकोला) को छह माह की साधारण कैद और 4,98,168 रुपये की भरपाई का आदेश दिया है। मामला गोदावरी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑप. सो.लि. की ओर से प्रशांत शंखपाल द्वारा दर्ज कराया गया था।

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने कर्ज की वापसी हेतु चेक बैंक में जमा किया था, लेकिन अपर्याप्त शेष राशि के कारण चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने नोटिस भेजा, लेकिन भुगतान न होने पर आरोपी के खिलाफ चालू दस्तावेज अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया गया।

समय रहते कार्रवाई आवश्यक

न्यायालय में शिकायतकर्ता पक्ष ने चेक, बैंक मेमो, नोटिस की तारीख, डाक रसीद और मामला दर्ज करने की तारीख जैसे सभी आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत किए। आरोपी ने इन तथ्यों से इनकार नहीं किया, जिससे सभी बिंदु सिद्ध हो गए। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि चेक देकर भुगतान न करना समाज की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है और ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई आवश्यक है।

ये भी पढ़े: ‘पहले घुसपैठियों को बाहर करो’, संजय राउत बोले- हम चुनाव विराेधी नहीं, EC से करेंगे मुलाकात

हालांकि आरोपी ने अपराध स्वीकार नहीं किया, लेकिन अदालत ने माना कि उसकी कार्रवाई से शिकायतकर्ता को नुकसान हुआ है। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि आरोपी आदतन अपराधी नहीं है और यह मामला केवल आर्थिक लेन-देन से जुड़ा है।

निर्णय के अनुसार, आरोपी को छह माह की साधारण कैद और एक माह के भीतर 4.98 लाख रुपये की भरपाई करने का आदेश दिया गया। अगर वह निर्धारित समय में राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 30 दिन की साधारण कैद भुगतनी होगी।

Akola cheque bounce case accused sentenced to six months imprisonment

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Oct 20, 2025 | 02:14 PM

Topics:  

  • Akola
  • Akola News
  • Cheque Bounce Case
  • Maharashtra
  • Maharashtra News

सम्बंधित ख़बरें

1

‘पहले घुसपैठियों को बाहर करो’, संजय राउत बोले- हम चुनाव विराेधी नहीं, EC से करेंगे मुलाकात

2

कृत्रिम श्वास से बचाई जा सकती है जान, यवतमाल जिला अस्पताल में CPR के बारे में दी गई जानकारी

3

Sambhajinagar: लुटेरी दुल्हन के जाल में फंसा किसान, शादी का झांसा देकर ठगे 3.86 लाख रुपए

4

यवतमाल में दिवाली की बीच सक्रिय हुए चोर, 2 घरों में सेंध लगाकर 30 लाख का माल उड़ाया

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.