अकोला में चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी शेख एजाज को 6 माह की सजा
Akola News: अकोला कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में शेख एजाज शेख शकूर को 6 माह कैद और 4.98 लाख रुपये की भरपाई का आदेश दिया। मामला गोदावरी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑप. सो.लि. की ओर से दर्ज कराया गया था।
- Written By: आकाश मसने
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Akola Cheque Bounce Case: अकोला की अदालत ने चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी शेख एजाज शेख शकूर (इंदिरा नगर, अकोट फैल, अकोला) को छह माह की साधारण कैद और 4,98,168 रुपये की भरपाई का आदेश दिया है। मामला गोदावरी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑप. सो.लि. की ओर से प्रशांत शंखपाल द्वारा दर्ज कराया गया था।
जानकारी के अनुसार, आरोपी ने कर्ज की वापसी हेतु चेक बैंक में जमा किया था, लेकिन अपर्याप्त शेष राशि के कारण चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने नोटिस भेजा, लेकिन भुगतान न होने पर आरोपी के खिलाफ चालू दस्तावेज अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया गया।
समय रहते कार्रवाई आवश्यक
न्यायालय में शिकायतकर्ता पक्ष ने चेक, बैंक मेमो, नोटिस की तारीख, डाक रसीद और मामला दर्ज करने की तारीख जैसे सभी आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत किए। आरोपी ने इन तथ्यों से इनकार नहीं किया, जिससे सभी बिंदु सिद्ध हो गए। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि चेक देकर भुगतान न करना समाज की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है और ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई आवश्यक है।
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हालांकि आरोपी ने अपराध स्वीकार नहीं किया, लेकिन अदालत ने माना कि उसकी कार्रवाई से शिकायतकर्ता को नुकसान हुआ है। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि आरोपी आदतन अपराधी नहीं है और यह मामला केवल आर्थिक लेन-देन से जुड़ा है।
निर्णय के अनुसार, आरोपी को छह माह की साधारण कैद और एक माह के भीतर 4.98 लाख रुपये की भरपाई करने का आदेश दिया गया। अगर वह निर्धारित समय में राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 30 दिन की साधारण कैद भुगतनी होगी।
