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Maharashtra: वक्फ की जमीन को लेकर बड़ा खुलासा, 50% भूमि पर अतिक्रमण, राज्य सरकार ने दिया सर्वे का आदेश
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर पूरे देश में विवाद जारी है। वक्फ (संशोधन) विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र में वक्फ की जमीन को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।
- Written By: आकाश मसने

कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर पूरे देश में विवाद जारी है। वक्फ (संशोधन) विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र में वक्फ की जमीन को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड (MSBW) के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में लगभग आधी वक्फ जमीन पर अतिक्रमण है। 92,247 एकड़ में कुल 23,566 संपत्तियां हैं। बोर्ड के अनुसार, अतिक्रमण की सीमा मराठवाड़ा में 60% है, जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, 57,133 एकड़ में 15,877 संपत्तियां हैं।
जबकि वक्फ संपत्तियों का तात्पर्य मुसलमानों द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की गई व्यक्तिगत संपत्ति से है। वक्फ (संशोधन) विधेयक के माध्यम से इन संपत्तियों के प्रबंधन में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास किया गया है, वित्तीय प्रबंधन और लेखा परीक्षा जैसे पहलुओं के माध्यम से राज्य नियंत्रण बढ़ाता है।
भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक उसे इन भूमि खंडों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगा, और उसने भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) मानचित्रण का उपयोग करके इन संपत्तियों का सर्वेक्षण शुरू करने के लिए एक निविदा जारी की है।
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1,088 मामलों में कानूनी कार्रवाई
पिछले कुछ सालों में वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 के तहत दायर 1,088 मामलों में कानूनी कार्रवाई की है, जो वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण से संबंधित है। इन मामलों में से, इन हड़पी गई संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए केवल 21 आदेशों का निष्पादन किया गया है, जबकि 250 मामले वक्फ बोर्ड और न्यायाधिकरण के पास समीक्षा के लिए लंबित हैं।
वक्फ बोर्ड द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, जिला कलेक्ट्रेट ने वक्फ अधिनियम की धारा 55 के तहत अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए गए 483 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की है। बोर्ड और ट्रिब्यूनल ने पिछले कुछ वर्षों में संपत्तियों की बहाली के लिए 21 आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
समुदाय के कल्याण की आड़ में हड़पी जमीन
वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि “ज्यादातर मामलों में अतिक्रमण इन संपत्तियों के मुत्तवल्ली (देखभालकर्ता) द्वारा किया गया है, और अगली पीढ़ियां इन पर अधिकार के लिए आपस में झगड़ रही हैं। सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कैसे राजनीतिक नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के कल्याण की आड़ में वक्फ की जमीन हड़प ली है, और अब अपना साम्राज्य चला रहे हैं।”
अधिकारी ने कहा कि मराठवाड़ा में चार संपत्तियों को छोड़कर, अन्य किसी भी संपत्ति को समुदाय के कल्याण के लिए विकसित नहीं किया गया है, न ही उन पर शैक्षणिक या स्वास्थ्य संस्थान बनाए गए हैं। कुछ मामलों में, संपत्तियों को बाजार दर से बहुत कम कीमतों पर पट्टे पर दिया गया है या किराए पर दिया गया है। बोर्ड राजस्व उत्पन्न करने या मुसलमानों के कल्याण के लिए संपत्तियों का उपयोग करने में भी विफल रहा है।
ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संगठन ने माना राज्य का दावा!
ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संगठन के शब्बीर अंसारी ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र में वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण और कुप्रबंधन है। यह भी सच है कि ऐसा ज्यादातर कांग्रेस के शासन में और उनके नेताओं द्वारा किया गया था, लेकिन आज भाजपा सरकार ने जो किया है, उसका नतीजा यह होगा कि मुस्लिम समुदाय अपनी जायज जमीन से वंचित हो जाएगा।
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यह पसमांदा मुसलमानों के कल्याण की आड़ में उद्योगपतियों को जमीन सौंपने की कोशिश है। वक्फ संपत्तियों की स्थिति की जांच के लिए 2011 में नियुक्त ऐतका शेख आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि राजनीतिक नेताओं द्वारा वक्फ की जमीन पर किए गए ज्यादातर अतिक्रमण कलेक्टर जैसे सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से किए गए थे। अब भाजपा सरकार इन संपत्तियों के प्रबंधन की सारी शक्ति उन्हीं अधिकारियों को सौंप रही है।
50 percent of wakf land in maharashtra is encroached state government started mapping
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