Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • बुध, 5 अगस्त 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 18 महीने बाद जेल से रिहाई का रास्ता साफ

MP High Court News : आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से करीब 18 महीने बाद नियमित जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त रिहाई के आदेश दिए हैं।

  • Reported By: पवन पटेल | Edited By: प्रीतेश जैन
Updated On: Aug 05, 2026 | 02:08 PM

सौरभ शर्मा को मिली बेल (फोटो सोर्स- नवभारत)

Follow Us
Follow Us:

Saurabh Sharma Bail: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को करीब 18 महीने बाद नियमित जमानत दे दी है। फरवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में बंद सौरभ शर्मा की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सशर्त रिहाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहाई का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और जांच एजेंसी चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। ऐसे में आगे की जांच के लिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट आरोप तय कर चुका है और अब मामला साक्ष्यों और गवाहों की सुनवाई के चरण में है।

लंबे ट्रायल को देखते हुए मिली जमानत

जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सौरभ शर्मा करीब 18 महीने से जेल में हैं, जबकि जिन धाराओं में मामला दर्ज है, उनमें अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अदालत ने यह भी माना कि मामले में गवाहों और दस्तावेजों की संख्या काफी अधिक है, जिससे मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की संभावना कम है। केवल ट्रायल लंबा चलने के आधार पर किसी आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं माना जा सकता।

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में हाई-लेवल समीक्षा के बाद एमपी कांग्रेस में बड़ी सर्जरी, सभी प्रकोष्ठ, कमेटियां और विभाग भंग

दतिया उपचुनाव के बाद सियासत गरम, नरोत्तम मिश्रा बोले- आशुतोष तिवारी मेरे अनुज, रिश्तों में कभी नहीं आई दरार

सोशल मीडिया पर किसकी मजबूत पकड़ और कौन पीछे? मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों का इंस्टाग्राम रिपोर्ट कार्ड

छतरपुर में छात्राओं ने प्राचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा, गर्ल्स टॉयलेट इस्तेमाल करने सहित लगाए गंभीर आरोप

कोर्ट ने लगाई कई शर्तें

अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। सौरभ शर्मा को ट्रायल कोर्ट की प्रत्येक सुनवाई में नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा। इसके अलावा वह किसी भी गवाह को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। न्यायालय की अनुमति के बिना उन्हें देश छोड़ने की भी अनुमति नहीं होगी।

पहले दो बार खारिज हो चुकी थी जमानत

इससे पहले सौरभ शर्मा की दो नियमित जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से याचिका वापस लेकर दोबारा आवेदन करने की छूट मिली थी। बाद में पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए नई जमानत याचिका दायर की गई। इससे पहले ईडी ने अदालत में जमानत का विरोध करते हुए आशंका जताई थी कि आरोपी रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित कर सकता है और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।

ये भी पढ़ें : दतिया उपचुनाव के बाद सियासत गरम, नरोत्तम मिश्रा बोले- आशुतोष तिवारी मेरे अनुज, रिश्तों में कभी नहीं आई दरार

52 किलो सोना और करोड़ों की नकदी मिलने से सुर्खियों में आया था मामला

गौरतलब है कि भोपाल के मेंडोरी जंगल में छापेमारी के दौरान एक कार से 52 किलो सोना और करीब 11 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई की थी। जांच पूरी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

Saurabh sharma gets bail madhya pradesh high court rto case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Aug 05, 2026 | 02:08 PM

Topics:  

  • High Court
  • Jabalpur News
  • Madhya Pradesh News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.