Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

MP में 21 साल से बंद पड़ी है सड़क परिवहन सेवा, जनहित याचिका पर HC ने राज्य और केंद्र से मांगा जवाब

MP State Transport Service: मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन सेवा बंद होने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।

  • Written By: प्रीतेश जैन
Updated On: May 05, 2026 | 09:29 AM

इंदौर खंडपीठ (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Madhya Pradesh HC News: मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन सेवा पिछले 21 सालों से बंद पड़ी है। इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार को एक बार फिर नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है।

सेंधवा के सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट बीएल जैन ने 14 अगस्त 2024 को ये जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया है कि राज्य में परिवहन निगम बंद होने के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यात्रियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सुरक्षित और सुलभ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

पहले के नोटिस का अब तक नहीं दिया जवाब

कोर्ट ने इससे पहले 17 सितंबर 2024 को भी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर सोमवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताई और दोबारा नोटिस जारी करने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक तुगनावत ने दलील दी कि परिवहन निगम के बंद होने के बाद प्रदेश में लोग पूरी तरह निजी बसों पर निर्भर हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और गंभीर है, जहां पर्याप्त बसें न होने के कारण लोग मालवाहक वाहनों में यात्रा करने को मजबूर हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है और कई जानलेवा हादसे भी हो चुके हैं।

सम्बंधित ख़बरें

महाकालेश्वर भस्म आरती दर्शन, पूजन के बाद हुआ मनमोहक श्रृंगार

MP के 39 जिलों में आज आंधी का अलर्ट, कई जिलों में हो सकती है बारिश, ये जिला रहा सबसे गर्म

धार भोजशाला विवाद: मुस्लिम पक्ष के पास 7 मई तक का टाइम, हाईकोर्ट ने 3 दिन में आपत्ति दर्ज कराने के दिए निर्देश

MP बनेगा देश का ‘मिल्क कैपिटल’, 50 लाख लीटर दूध संग्रहण का लक्ष्य; सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी

याचिका में यह भी कहा गया है कि नागरिकों को सुरक्षित परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही तर्क दिया गया कि केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राज्य परिवहन निगम सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और लाभ में भी हैं, तो मध्य प्रदेश में ऐसा मॉडल लागू क्यों नहीं किया जा रहा है?

ये भी पढ़ें : BJP को बड़ा झटका, MP के 2 सांसदों को दक्षिण में मिली करारी शिकस्त, कुरियन केरल और मुरुगन तमिलनाडु में हारे

सिर्फ घोषणाओं में रह गई सरकारी परिवहन सेवा

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश सरकार लंबे समय से सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने की घोषणाएं कर रही है, लेकिन डेढ़ साल से अधिक समय बीतने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अदालत ने अब मामले में सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।

Mp high court hearing transport service pil notice issued to state central government

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 05, 2026 | 09:28 AM

Topics:  

  • Indore High Court
  • Madhya Pradesh
  • Mohan Yadav

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.