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धार के भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद विवाद पर आज फैसले की संभावना, शांति बनाए रखने की अपील, अलर्ट पर प्रशासन

Indore High Court Bhojshala Hearing: धार के भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद पर आज हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ फैसला सुना सकती है। सभी पक्षों ने शांति बनाए रखने की अपील की है।

  • Written By: प्रीतेश जैन
Updated On: May 15, 2026 | 10:00 AM

भोजशाला (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

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Dhar Bhojshala Dispute Update: धार के विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद को लेकर चल रहे लंबे विवाद में आज फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी साझा की है।

मामले में इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पांच याचिकाओं और तीन इंटरवेंशन की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने भी अपना पक्ष रखा था। यह मामला पिछले कई वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन है।

लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वीडियो जारी कर लोगों से अपील की गई है कि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था न बिगड़े और जो भी निर्णय आए उसे स्वीकार किया जाए। साथ ही प्रशासन और पुलिस से अपील की गई है कि फैसले के मद्देनजर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जाए।

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2022 से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार यह विवाद वर्ष 2022 में तब शुरू हुआ जब भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर याचिका दायर की गई थी। बाद में 2024 में एएसआई द्वारा परिसर का वैज्ञानिक सर्वे भी किया गया। इसके बाद 2026 में वसंत पंचमी के दौरान पूजा-अर्चना को लेकर भी न्यायालय ने निर्देश दिए थे। 6 अप्रैल 2026 से हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली।

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अलर्ट पर प्रशासन

वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे रिपोर्ट और याचिकाओं पर आपत्ति जताई गई थी। पक्षकारों का कहना है कि ऐतिहासिक स्थल पर लंबे समय से वर्तमान धार्मिक परंपराएं चल रही हैं और किसी भी बदलाव से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल फैसले की संभावित तारीख को देखते हुए पूरे इलाके में प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है।

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Published On: May 15, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

  • Indore High Court
  • Indore News
  • Madhya Pradesh

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